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Jalandhar News: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
Fri, 06 Nov 2026 11:05 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Fri, 06 Nov 2026 11:05 PM IST
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गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के लिए भी समय निर्धारित, ग्रीन पटाखों की बिक्री को ही अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। जिले में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे चलाने के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिखा भगत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशानुसार दिवाली (8 नवंबर) पर रात 8 से 10 बजे, गुरुपर्व (24 नवंबर) पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात 11:55 से 26 दिसंबर को 12:30 बजे तक तथा नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 1 जनवरी को 12:30 बजे तक अनुमति होगी।
केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। ऑनलाइन बिक्री, लड़ियों वाले पटाखों तथा साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारक दुकानदार निर्धारित स्थानों पर कर सकेंगे। ये आदेश 5 नवंबर से 1 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। जिले में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे चलाने के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिखा भगत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेशानुसार दिवाली (8 नवंबर) पर रात 8 से 10 बजे, गुरुपर्व (24 नवंबर) पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात 11:55 से 26 दिसंबर को 12:30 बजे तक तथा नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 1 जनवरी को 12:30 बजे तक अनुमति होगी।
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केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। ऑनलाइन बिक्री, लड़ियों वाले पटाखों तथा साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारक दुकानदार निर्धारित स्थानों पर कर सकेंगे। ये आदेश 5 नवंबर से 1 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।
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