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बरगाड़ी बेअदबीः डेरा सिरसा की नेशनल कमेटी के तीन सदस्य भगोड़े घोषित

Mon, 18 Jan 2021 10:14 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 10:14 PM IST
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cvBurgundy disharmony National Committee Dera Sirsa declared fugitives
फरीदकोट। स्थानीय जेएमआईसी सुरेश कुमार की अदालत ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में नामजद डेरा सच्चा सौदा सिरसा की नेशनल कमेटी के तीन सदस्यों हर्ष धुरी, प्रदीप कलेर व संदीप बरेटा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही थाना बाजाखाना के एसएचओ को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए के तहत केस दर्ज करने की हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं।
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जानकारी के अनुसार अदालत की तरफ से इन तीनों आरोपियों को पेश होने संबंधी नोटिस जारी किए गए थे। इस संबंध में अदालत के आदेश पर 8 दिसंबर 2020 को सिरसा के बस स्टैंड व सतनाम शाह चौक के अलावा अदालत के सूचना पट पर नोटिस की कापियां लगाकर पेशी के बारे में सूचित किया गया । सोमवार को इनके पेश ना होने पर अदालत ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।
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गौरतलब है कि पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बेअदबी मामलों की पड़ताल करते हुए 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी की घटना में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के 7 अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। बाद में इन सातों समेत बेअदबी की साजिश के आरोपों के तहत डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व डेरा की नेशनल कमेटी के सदस्य हर्ष धुरी, प्रदीप कलेर व संदीप बरेटा को भी केस में नामजद करते हुए सभी के खिलाफ अदालत में चालान भी पेश कर दिया था। एसआईटी का दावा है कि पावन स्वरूप को चोरी करने के बाद उसकी बरगाड़ी में बेअदबी की गई थी। केस में नामजद होने के बाद डेरा अनुयायी सुखजिंदर सिंह सन्नी ने एक ही केस के सीबीआई व पंजाब पुलिस द्वारा एक साथ पड़ताल किए जाने की पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी को यह मामला पंजाब पुलिस को सौंपते हुए सीबीआई से एक माह के भीतर केस से जुड़े तमाम दस्तावेज एसआईटी को देने के आदेश दिए थे।
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