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एनआरआई की हत्या का मामला, गिरफ्तार इंस्पेक्टर पर लगे आरोपों की होगी जांच
अमर उजाला ब्यूरो/मोगा
Updated Wed, 16 Mar 2016 05:52 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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थाना सदर के अधीन गांव कालिएवाला में बीते साल वैसाखी के दिन कनाडा के एनआरआई हरिंदर सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर भोला सिंह पर लगे आरोपों की पुलिस फिर जांच करेगी। एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने दोबारा जांच की अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने केस की आगामी सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है।
इस मामले में पुलिस पहले दो गैंगस्टरों समेत 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इनमें कुलबीर सिंह, कुलदीप सिंह और बरजिंदर कौर (तीनों भाई-बहन), राजिंदर सिंह निवासी गांव बहरामपुर जिम्मीदारा जिला रोपड़, परविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह गुरी, राजपाल सिंह और इंस्पेक्टर भोला सिंह गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।
आरोपी मोहन सिंह को अदालत से जमानत मिल चुकी है। स्थानीय एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है और कई गवाहों के बयान भी हो चुके हैं। इस दौरान आरोपी भोला सिंह बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर ने निर्दोष बताते जिला पुलिस को अर्जी देकर इंसाफ की मांग की थी। इस अर्जी पर अदालत ने पुलिस को कानून के अंतर्गत फिर जांच करने की अनुमति दी है।
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गांव कालिएवाला में बीते साल वैसाखी वाले दिन 14 अप्रैल शाम को कनाडा के एक शहर में रहते एनआरआई हरिंदर सिंह की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने रोष के तौर पर लगभग 9 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं किया था। वे हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। यह मामला मुख्यमंत्री के दरबार में जा पहुंचा। इसके बाद गिरफ्तार इंस्पेक्टर भोला सिंह के अलावा लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर कुलजिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर गुलजिंदर पाल सिंह सेखों (दोनों तत्कालीन थाना सदर प्रमुख) और एएसआई भाग मल्ल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
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इस मामले में पुलिस पहले दो गैंगस्टरों समेत 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इनमें कुलबीर सिंह, कुलदीप सिंह और बरजिंदर कौर (तीनों भाई-बहन), राजिंदर सिंह निवासी गांव बहरामपुर जिम्मीदारा जिला रोपड़, परविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह गुरी, राजपाल सिंह और इंस्पेक्टर भोला सिंह गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।
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आरोपी मोहन सिंह को अदालत से जमानत मिल चुकी है। स्थानीय एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है और कई गवाहों के बयान भी हो चुके हैं। इस दौरान आरोपी भोला सिंह बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर ने निर्दोष बताते जिला पुलिस को अर्जी देकर इंसाफ की मांग की थी। इस अर्जी पर अदालत ने पुलिस को कानून के अंतर्गत फिर जांच करने की अनुमति दी है।
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गांव कालिएवाला में बीते साल वैसाखी वाले दिन 14 अप्रैल शाम को कनाडा के एक शहर में रहते एनआरआई हरिंदर सिंह की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने रोष के तौर पर लगभग 9 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं किया था। वे हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। यह मामला मुख्यमंत्री के दरबार में जा पहुंचा। इसके बाद गिरफ्तार इंस्पेक्टर भोला सिंह के अलावा लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर कुलजिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर गुलजिंदर पाल सिंह सेखों (दोनों तत्कालीन थाना सदर प्रमुख) और एएसआई भाग मल्ल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।