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युवक का कत्ल करने के दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मुक्तसर
Updated Fri, 14 Oct 2016 10:00 PM IST
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अदालत
- फोटो : file photo
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जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने उधार दिए रुपये वापस मांगने पर युवक का कत्ल करने के दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
गांव सरावां बोदला निवासी अमरीक सिंह ने थाना कबरवाला में 23 जुलाई 2014 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 जुलाई की रात को गांव का ही प्रीतम सिंह उर्फ प्रीत उसके बेटे जसवीर सिंह उर्फ जस्सा को घर से बुलाकर ले गया। उसका बेटा जस्सा जब काफी समय तक वापस नहीं आया तो वह अपने भाई निर्मल सिंह को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े।
गांव के शमशानघाट की ओर से आवाज आने पर वह उसकी ओर भागे। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने देखा तो सामने गोरा सिंह उसके बेटे जसवीर सिंह के गले में तार डालकर गला घोंट रहा था। वहीं गोरा का साथी प्रीतम सिंह तलवार लेकर पास में खड़ा था। उन्होंने जब आवाज लगाई तो गोरा सिंह ने गला घोंट डाला और प्रीतम ने तलवार से उसके बेटे पर वार करने शुरू कर दिए।
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गोरा सिंह और प्रीतम सिंह तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते फरार हो गए। थाना कबरवाला पुलिस ने अमरीक सिंह के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार दोपहर के बाद इस केस की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गांव सरावां बोदला निवासी अमरीक सिंह ने थाना कबरवाला में 23 जुलाई 2014 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 जुलाई की रात को गांव का ही प्रीतम सिंह उर्फ प्रीत उसके बेटे जसवीर सिंह उर्फ जस्सा को घर से बुलाकर ले गया। उसका बेटा जस्सा जब काफी समय तक वापस नहीं आया तो वह अपने भाई निर्मल सिंह को साथ लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े।
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गांव के शमशानघाट की ओर से आवाज आने पर वह उसकी ओर भागे। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने देखा तो सामने गोरा सिंह उसके बेटे जसवीर सिंह के गले में तार डालकर गला घोंट रहा था। वहीं गोरा का साथी प्रीतम सिंह तलवार लेकर पास में खड़ा था। उन्होंने जब आवाज लगाई तो गोरा सिंह ने गला घोंट डाला और प्रीतम ने तलवार से उसके बेटे पर वार करने शुरू कर दिए।
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गोरा सिंह और प्रीतम सिंह तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते फरार हो गए। थाना कबरवाला पुलिस ने अमरीक सिंह के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शुक्रवार दोपहर के बाद इस केस की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।