पंजाब: इंस्पेक्टर, एएसआई व कांस्टेबल को नहीं मिली बेल, अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने तलब किया रिकॉर्ड
जालंधर के ढिल्लो ब्रदर्स सुसाइड मामले में इंस्पेक्टर, एएसआई व कांस्टेबल को बेल नहीं मिली है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया है।
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कपूरथला के गोइंदवाल पुल से दरिया ब्यास में कूदने वाले दोनों भाइयों में से जश्नबीर की डेड बॉडी नदी के साथ लगते खेतों से पानी के उतरने के बाद मिट्टी में दबी हुई मिली थी। इस सुसाइड मामले में दोनों भाइयों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए इंस्पेक्टर, एएसआई व कांस्टेबल के आरोप में थाना तलवंडी चौधरियां की पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था।
इस पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इंस्पेक्टर नवदीप को बर्खास्त कर दिया था। जबकि केस में नामजद तीनाें पुलिस कर्मी लगभग दो हफ्ते से फरार हैं। इन तीनों आरोपी पुलिस कर्मियों ने कपूरथला की के अतिरिक्त सेशन जज अजायब सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है।
इस पर मंगलवार को सुनवाई थी। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के केस में फरार चल रहे तीनों पुलिस वालों में से कोर्ट में सबसे पहले महिला कांस्टेबल जगजीत कौर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उसकी याचिका स्वीकार होने के बाद इंस्पेक्टर नवदीप और एएसआई बलविंदर ने भी बेल पटीशन दायल कर दी।