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दो को 10 साल कैद और एक लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
Updated Thu, 01 Dec 2016 09:52 PM IST
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अदालत
- फोटो : file photo
स्थानीय एडिशनल जिला और सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने नशा तस्करी के दो आरोपियों को 10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना बधनी कलां पुलिस ने 25 अप्रैल 2015 को गश्त दौरान लच्छमण सिंह और धरमिंदर सिंह दोनों गांव कुस्सा को गिरफ्तार कर उनके पास से 600 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपियों खिलाफ थाना बधनी कलां में नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया गया।
इस केस की सुनवाई स्थानीय एडिशनल जिला और सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत में की गई। अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों लछमण सिंह और धरमिंदर सिंह को नशा तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन साल कैद की सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार थाना बधनी कलां पुलिस ने 25 अप्रैल 2015 को गश्त दौरान लच्छमण सिंह और धरमिंदर सिंह दोनों गांव कुस्सा को गिरफ्तार कर उनके पास से 600 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपियों खिलाफ थाना बधनी कलां में नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया गया।
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इस केस की सुनवाई स्थानीय एडिशनल जिला और सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत में की गई। अदालत ने दोनों गुटों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों लछमण सिंह और धरमिंदर सिंह को नशा तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन साल कैद की सजा भुगतनी होगी।
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