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एक तरफा प्यार में युवती को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद

Sat, 15 Sep 2018 10:29 PM IST
Updated Sat, 15 Sep 2018 10:29 PM IST
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एक तरफा प्यार में युवती को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद
युवती को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद
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मई 2016 में एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। स्थानीय जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने करीब सवा दो साल पहले कम्मेआना गेट के पास एक तरफा प्यार के चलते युवती को जिंदा जलाकर मारने के दोषी कम्मेआना गेट निवासी बब्बू सिंह को उम्रकैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 27 मई 2016 की है। घटना के अगले दिन बुरी तरह झुलसी बाजीगर बस्ती निवासी बलजीत कौर(30) ने गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

जानकारी के अनुसार मौत से पहले बलजीत कौर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अतुल कंबोज की हाजिरी में पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवा दिया था। पुलिस को दिए बयान में बलजीत कौर ने बताया था कि उसका अपने पति सुखमंदर सिंह के साथ तलाक हो चुका है और उसका एक बेटा भी है। वह बाजीगर बस्ती में अपनी एक जानकार महिला के पास रहती है। बलजीत कौर के अनुसार कम्मेआना गेट निवासी बब्बू सिंह मच्छी वाला पिछले कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था और उसे अपने साथ जाने के लिए कह रहा था। बलजीत कौर के इंकार करने के बावजूद बब्बू सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पिछले दो दिनों से वह बलजीत कौर के साथ रास्ते में मारपीट भी करने लगा था। बयान के अनुसार उस दिन शाम को वह कम्मेआना गेट के पास से गुजर रही थी कि बब्बू ने उसे अपने घर के बाहर रोका और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बाद में बब्बू ने उस पर तेल डाला और आग लगा दी। आग लगने से करीब 80 प्रतिशत झुलसी बलजीत कौर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई थी। इस केस की सुनवाई पूरी करते जिला अदालत ने बब्बू सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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