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जुझार बस सवऱ्ेिस के चालक को दो वर्ष की कैद
Updated Sun, 18 Nov 2018 10:48 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मुक्तसर। चीफ सिविल जज अतुल कंबोज की अदालत ने सड़क हादसे के मामले की सुनवाई करते हुए जुझार बस सर्विस लुधियाना के चबच को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2016 को बलजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह अपने बेटे हरप्रीत के साथ शहर के बठिंडा रोड स्थित सरकारी अस्पताल में दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान बठिंडा रोड बाईपास पर स्थित गोल चौक के पास जुझार बस सर्विस लुधियाना के चालक ने बलजीत कौर को टक्कर मार दी थी। हादसे में बलजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ सिविल जज अतुल कंबोज की अदालत ने वकील किरन कौर बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए बस के चालक सतनाम सिंह को दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और अन्य धारा में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मुक्तसर। चीफ सिविल जज अतुल कंबोज की अदालत ने सड़क हादसे के मामले की सुनवाई करते हुए जुझार बस सर्विस लुधियाना के चबच को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2016 को बलजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह अपने बेटे हरप्रीत के साथ शहर के बठिंडा रोड स्थित सरकारी अस्पताल में दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान बठिंडा रोड बाईपास पर स्थित गोल चौक के पास जुझार बस सर्विस लुधियाना के चालक ने बलजीत कौर को टक्कर मार दी थी। हादसे में बलजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ सिविल जज अतुल कंबोज की अदालत ने वकील किरन कौर बराड़ की दलीलों से सहमत होते हुए बस के चालक सतनाम सिंह को दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और अन्य धारा में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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