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आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की जमानत पर फैसला 11 को
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आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की जमानत पर फैसला 11 को
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले से सम्बंधित कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में गिरफ्तार आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने याचिका पर फैसले के लिए 11 मार्च सोमवार की तारीख तय कर दी। बता दें कि आईजी उमरानंगल ने बीती 27 फरवरी को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर दो दिन पहले 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में करीब पौने दो घंटे तक बहस हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 8 मार्च शुक्रवार का दिन तय किया था। शुक्रवार को अदालत ने 11 मार्च की तारीख तय कर दी। दो दिन पहले हुई बहस के दौरान आईजी उमरानंगल के वकीलों ने दावा किया था कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। चूंकि घटना के समय उमरानंगल के साथ उनसे दो सीनियर पुलिस अधिकारी भी हाजिर थे, लेकिन एसआईटी ने उन सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी वकील ने कहा था जमानत मिलने पर वह केस से संबंधित गवाहों व पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एक दिन पहले वीरवार को आईजी उमरानंगल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें अन्य केस में गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी को 7 दिन का नोटिस देने की हिदायत दी है।
फोटो 08एफआरडीपी01-आईजी परमराज उमरानंगल
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले से सम्बंधित कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में गिरफ्तार आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने याचिका पर फैसले के लिए 11 मार्च सोमवार की तारीख तय कर दी। बता दें कि आईजी उमरानंगल ने बीती 27 फरवरी को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर दो दिन पहले 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में करीब पौने दो घंटे तक बहस हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 8 मार्च शुक्रवार का दिन तय किया था। शुक्रवार को अदालत ने 11 मार्च की तारीख तय कर दी। दो दिन पहले हुई बहस के दौरान आईजी उमरानंगल के वकीलों ने दावा किया था कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। चूंकि घटना के समय उमरानंगल के साथ उनसे दो सीनियर पुलिस अधिकारी भी हाजिर थे, लेकिन एसआईटी ने उन सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी वकील ने कहा था जमानत मिलने पर वह केस से संबंधित गवाहों व पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एक दिन पहले वीरवार को आईजी उमरानंगल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें अन्य केस में गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी को 7 दिन का नोटिस देने की हिदायत दी है।
फोटो 08एफआरडीपी01-आईजी परमराज उमरानंगल