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अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ समेत पांच को समन जारी किए
अमर उजाला ब्यूरो/फिरोजपुर
Updated Mon, 14 Mar 2016 09:14 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज राजबिंदर कौर की अदालत ने एक मामले में तत्कालीन कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जी विजय भास्कर व एसडीई सतीश कुमार समेत पांच मुलाजिमों को समन जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता पूनीत सूद ने अदालत में याचिका दायर की थी कि छावनी क्षेत्र में वह बंगला नंबर-125पी की मरम्मत करवा रहे थे। एसडीई सतीश कुमार से पहले ही किसी बात पर विवाद था। कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार व जेई अंकित सेठी समेत कई लोग उनके बंगले पर आए और उनकी मरम्मत का कार्य रुकवा दिया।
पुनीत का आरोप है कि उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी गई और सीमेंट समेत सारा सामान उठाकर ले गए। महिलाओं के साथ मारपीट इतनी की गई कि उनका इलाज अस्पताल में करवाना पड़ा। पुलिस से भी इंसाफ नहीं मिलने पर पूनीत ने अदालत का सहारा लिया। जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज राजबिंदर कौर की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 452/387/323/506/148/149 आईपीसी के तहत सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार, जेई अंकित सेठी समेत पांच मुलाजिमों को समन जारी किए हैं। इन सभी को दस मई को अदालत में तलब किया गया है।
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शिकायतकर्ता पूनीत सूद ने अदालत में याचिका दायर की थी कि छावनी क्षेत्र में वह बंगला नंबर-125पी की मरम्मत करवा रहे थे। एसडीई सतीश कुमार से पहले ही किसी बात पर विवाद था। कैंटोनमेंट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार व जेई अंकित सेठी समेत कई लोग उनके बंगले पर आए और उनकी मरम्मत का कार्य रुकवा दिया।
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पुनीत का आरोप है कि उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी गई और सीमेंट समेत सारा सामान उठाकर ले गए। महिलाओं के साथ मारपीट इतनी की गई कि उनका इलाज अस्पताल में करवाना पड़ा। पुलिस से भी इंसाफ नहीं मिलने पर पूनीत ने अदालत का सहारा लिया। जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज राजबिंदर कौर की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 452/387/323/506/148/149 आईपीसी के तहत सीईओ जी विजय भास्कर, एसडीई सतीश कुमार, जेई अंकित सेठी समेत पांच मुलाजिमों को समन जारी किए हैं। इन सभी को दस मई को अदालत में तलब किया गया है।
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