फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Court sought report from SHO on petition of victim doctor

कोर्ट ने पीड़ित डॉक्टर की याचिका पर एसएचओ से मांगी रिपोर्ट

Wed, 19 Feb 2020 10:48 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 10:48 PM IST
विज्ञापन
Court sought report from SHO on petition of victim doctor
बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तथाकथित यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित डॉक्टर ने अपने विभाग प्रमुख और यूनिवर्सिटी के एक उच्च अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए अदालत में दस्तक दी है। पीड़ित डॉक्टर ने सीजेएम की अदालत में सीआरपीसी 1973 की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करते हुए इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 व 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच करने के लिए संबंधित थाना कोतवाली प्रभारी को हिदायत देने की मांग की है। सीजेएम ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए थाना कोतवाली प्रभारी से रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल की महिला डॉक्टर ने अपने विभाग प्रमुख पर यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई इंसाफ नहीं दिलाया। इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस समेत उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते अब पीड़िता ने केस दर्ज करवाने के लिए अदालत के पास गुहार लगाई है। बता दें किइस मामले को लेकर सामाजिक जत्थेबंदियों ने एक्शन कमेटी का गठन किया था और केस दर्ज कराने के लिए लगातार एक माह तक संघर्ष भी किया था, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए एक्शन कमेटी के संघर्ष को कुचल दिया था। इसके बाद एक्शन कमेटी व पीड़िता डॉक्टर ने कानूनी लड़ाई शुरू करने की घोषणा की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed