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Hindi News ›   Punjab ›   Former BJP minister Anil Joshi acquitted by court of Amritsar CJM Ashish Saldi in defamation case

Amritsar: पूर्व मंत्री अनिल जोशी मानहानि मामले में बरी, 2012 के केस में सीजेएम की अदालत ने दी राहत

Tue, 22 Nov 2022 03:11 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 22 Nov 2022 03:11 PM IST
सार

मामले की पैरवी कर रहे वकील अमनदीप सिंह ने बताया कि वकील वनीत महाजन ने साल 2012 में अकाली-भाजपा सरकार के मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया था।

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Former BJP minister Anil Joshi acquitted by court of Amritsar CJM Ashish Saldi in defamation case
पूर्व मंत्री अनिल जोशी। - फोटो : फाइल

विस्तार

भाजपा के पूर्व मंत्री अनिल जोशी को मानहानि मामले में अमृतसर सीजेएम आशीष सालदी की अदालत ने रिहा कर दिया है। जोशी के खिलाफ कांग्रेस के विनीत महाजन ने साल 2012 में मानहानि का केस दायर किया था।

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मामले की पैरवी कर रहे वकील अमनदीप सिंह ने बताया कि वकील वनीत महाजन ने साल 2012 में अकाली-भाजपा सरकार के मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि पूर्व मंत्री ने अंग्रेजी और एक हिंदी समाचार पत्र के माध्यम से वकील विनीत महाजन और उनके एक अन्य वकील दोस्त को ब्लैकमेलर कहा है।

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