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बठिंडा डबल मर्डर केस:आरोपी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, लव मैरिज करने वाले दंपती को उतारा था मौत के घाट
Thu, 04 Sep 2025 07:50 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 04 Sep 2025 07:50 PM IST
सार
दिसंबर 2023 में बठिंडा में हुए डबल मर्डर केस के आरोपी को जमानत देने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपी के खिलाफ 4 दिसंबर 2023 को नथाना थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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high court
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा में हुए डबल मर्डर केस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और उसका स्वरूप स्वयं ही आरोपी को जमानत जैसे विवेकाधीन राहत से वंचित करता है।
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आरोप है कि याचिकाकर्ता हंसा सिंह ने अपने सह-आरोपी के साथ मिलकर जगमीत सिंह जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे और उनकी पत्नी बंत कौर की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था जिससे नाराज होकर आरोपी पक्ष ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। 4 दिसंबर 2023 को नथाना थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर पीड़ित दंपती पर हमला किया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोनों की हत्या की पुष्टि हुई है। शिकायतकर्ता मृतक पुलिसकर्मी का भाई है। उसने लगातार अपने बयान दोहराए हैं और उसकी गवाही की चिकित्सीय व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी पुष्ट होती है।
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कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध सामाजिक चेतना और कानून-व्यवस्था की जड़ पर चोट करते हैं। ऐसे मामलों में जमानत देना न केवल अपराध की गंभीरता को कमतर आंकना होगा बल्कि इससे आरोपी को और साहस मिल सकता है। यदि आरेापी को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित, धमकाने या डराने की कोशिश कर सकता है जबकि कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
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