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Punjab Cabinet: पंजाब में छोटे दुकानदारों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा, तीन महीने में एक बार होगी चेकिंग

Wed, 04 Jun 2025 01:54 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 04 Jun 2025 01:54 PM IST
सार

सोमवार और मंगलवार के बाद लगातार तीसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है।

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Punjab Cabinet meeting for third consecutive day mann government big plan
सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में सीएम भगवंत मान ने अहम फैसला लेते हुए छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मांग पूरी की। 
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सीएम मान ने बताया कि हमने इंस्पेक्टरी राज का खात्मा कर दिया है। पंजाब दुकानदार एवं व्यापार स्थापना एक्ट 1958 में बदलाव किया है। 

सीएम मान ने कहा कि दुकानदारों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा दिलाने के लिए अब किसी भी दुकान पर अगर 20 कर्मचारी काम करते है, तो उन्हें इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन या किसी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य भर में 95 फीसदी छोटी दुकानें है। 
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ओवरटाइम के लिए पहले तीन महीने में पचास घंटे थे, अब 144 घंटे कर दिया है। ओवरटाइम का समय बढ़ने से दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आमदन बढ़ेगी।  बीस से ज्यादा कर्मचारियों वाले दुकानदारों को अगर 24 घंटे में अप्रूवल नहीं मिलती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। 
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सीएम मान ने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्ट में लिए संशोधन को विधानसभा में लाकर पास किया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में लेबर एक्ट में बदलाव किया जाएगा। एक दिन में कर्मचारी को केवल 12 घंटे काम करने दिया जाएगा। 


ओवरटाइम नहीं देने पर जुर्माना भी लगेगा। सीएम मान में बताया कि ओवरटाइम का उल्लंघन करने पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास केस जाएगा। तीन महीने में अब एक बार इंस्पेक्टर जाकर इंस्पेक्शन करेगा। जुर्माना राशि 25 से 1 हजार रुपये और 100 रुपये वाले को 30 हजार जुर्माना राशि कर दिया है।
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