फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Preparation for civic elections in Punjab Schedule for revision of voter list released

पंजाब में निकाय चुनाव की तैयारी: मतदाता सूची में संशोधन का शेड्यूल जारी, सात दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

Thu, 14 Nov 2024 10:05 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 14 Nov 2024 10:05 AM IST
सार

पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 14 नवंबर को किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 18 नवंबर से 25 नवंबर तक दर्ज की करवाई जा सकेगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा।

विज्ञापन
Preparation for civic elections in Punjab Schedule for revision of voter list released
पंजाब में निकाय चुनाव जल्द - फोटो : फाइल

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को 5 नगर निगमों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा और 43 नगर परिषदों व नगर पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन का शेड्यूल जारी किया गया है।
विज्ञापन


इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 14 नवंबर को किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 18 नवंबर से 25 नवंबर तक दर्ज की करवाई जा सकेगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 दिसंबर को किया जाएगा।
विज्ञापन


उन्होंने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्तमान मतदाता सूचियों को नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोड़ने के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोड़ने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (किसी विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट www.sec.punjab.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदनकर्ता की आयु पात्रता तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीसी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित नगर पालिकाओं में 20 और 21 नवंबर को आम जनता की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में) जमा करने के लिए विशेष प्रबंध करें। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान अपनी संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed