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एफआईआर पर प्रोबेशन में नौकरी खत्म: HC ने दिया अपील का अधिकार, कहा- कर्मचारी को बात रखने का अवसर देना जरूरी
Mon, 14 Sep 2026 07:12 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:12 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति का कर्मचारी की सेवा शर्तों पर गंभीर असर पड़ता है इसलिए उसे प्रभावी अपील का रास्ता मिलना चाहिए।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोबेशन अवधि में नौकरी से हटाए गए जसपाल सिंह को राहत देते हुए उसे सेवा समाप्ति के खिलाफ विभाग में अपील करने की अनुमति दी है। जसपाल की सेवाएं एफआईआर दर्ज होने के बाद खत्म की गई थीं। अदालत ने कहा कि केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर कर्मचारी को अपील के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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जसपाल ने 22 जुलाई 2026 के सेवा समाप्ति आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नियुक्ति पत्र में शर्त थी कि चरित्र और पुराने रिकॉर्ड की जांच में कोई शिकायत मिलने पर बिना नोटिस सेवा समाप्त की जा सकती है। विभाग ने इसी आधार पर कार्रवाई की थी।
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नियुक्ति पत्र में नियम लागू होने की स्पष्ट शर्त
राज्य सरकार ने कहा कि पंजाब सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम 1970 जसपाल पर लागू नहीं होते। हाईकोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। अदालत ने पाया कि नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 14 में इन नियमों समेत संबंधित सेवा नियम लागू होने की बात स्पष्ट है।
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15 दिन में अपील दाखिल करने की अनुमति
हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति का कर्मचारी की सेवा शर्तों पर गंभीर असर पड़ता है इसलिए उसे प्रभावी अपील का रास्ता मिलना चाहिए। अदालत ने जसपाल को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 15 दिन में विभागीय अपील दाखिल करने की अनुमति दी है। अपीलीय अधिकारी को चार महीने में गुण-दोष के आधार पर फैसला करने और कर्मचारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर देने का निर्देश दिया है।