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पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को बड़ा झटका: अदालत ने खारिज की जमानत याचिका, लुधियाना उपचुनाव लड़े रहे आशु
Thu, 12 Jun 2025 07:17 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 12 Jun 2025 07:17 PM IST
सार
लुधियाना उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आशु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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भारत भूषण आशु
- फोटो : फाइल
विस्तार
विजिलेंस द्वारा 2400 करोड़ रुपये के कथित भूमि घोटाले में समन जारी होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रधान भारत भूषण आशु अदालत की शरण में जा पहुंचे। उनकी तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद आशु को झटका लगा है। न्यायधीश गुरप्रीत कौर की अदालत ने यह याचिका खारिज की है।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को भूमि घोटाले में समन भेजने वाले डीएसपी विनोद कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गुरप्रीत कौर की कोर्ट में कहा कि अभी केस में आशु को अब तक नामजद नहीं किया है। इस कारण आशु की अग्रिम जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी है। इससे पहले 6 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसपिंदर सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने आशु को 11 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी।
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बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की तरफ से पेश हुए वकीलों की टीम ने अदालत से जमानत प्रदान करने या ऑप्शनल रूप से विजिलेंस ब्यूरो को निर्देश देने की मांग की कि यदि गिरफ्तारी करनी हो तो कम से कम तीन दिन पहले का नोटिस दिया जाए। उल्लेखनीय है कि महानगर के पॉश इलाके सराभा नगर में स्कूल की जमीन के दुरुपयोग से जुड़े 2400 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में आशु को तलब किया गया था। इसके बाद आशु अदालत की शरण में पहुंचे थे। इस मामले में थाना डिविजन पांच की पुलिस ने जनवरी महीने में मामला दर्ज किया था।
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