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Ludhiana West By Election: ओपिनियन पोल करवाने पर एफआईआर दर्ज, 19 जून को होगा मतदान

Wed, 18 Jun 2025 11:03 AM IST
निवेदिता वर्मा एएनआई, चंडीगढ़
एएनआई, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 18 Jun 2025 11:03 AM IST
सार

एफआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था।

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FIR registered for publishing opinion poll in connection with Ludhiana West Assembly by-election
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

19 जून को होने वाले लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है। सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, जो प्रतिबंधित अवधि (मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है। शिकायत औपचारिक रूप से 64-लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दर्ज की गई थी।
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