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पंजाब आप नेता गिरफ्तार: महिला के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट... पीड़िता की मां को भी नहीं बख्शा, फरार था आरोपी

Fri, 16 May 2025 06:27 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 16 May 2025 06:27 PM IST
सार

पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ महिला ने यौन उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आप नेता फरार था। 

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Punjab AAP leader arrested for assaulting woman
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी (आप) नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप नेता पर लुधियाना के हलवारा की महिला का यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप है। पुलिस ने आप नेता के खिलाफ केस दर्ज किया था और तब से वह फरार चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आप दलित विंग विधानसभा हलका रायकोट के प्रधान मेवा सिंह के तौर पर हुई है। आरोपी को हलवारा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। 

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थाना प्रभारी जसविंदर सिंह और जांच अधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि मेवा सिंह को उसके घर से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो कुछ सामान लेने के लिए आया था। मेवा सिंह के खिलाफ 13 मई को पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज के बाद से आरोपी फरार था। 
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आरोप है कि मेवा सिंह ने पीड़ित महिला को कई महीने प्रताड़ित किया। उसके साथ मारपीट की और गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकियां भी दी। मेवा सिंह ने पीड़िता की मां के साथ भी मारपीट की और धक्के देकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। मां-बेटी को रायकोट के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। 
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पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वो 2021 से हलवारा स्थित मेवा सिंह के शिवम फोटोग्राफी स्टूडियो में काम कर रही थी। नौकरी देने के समय मेवा सिंह ने 10 हजार रूपये महीना पगार देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन 5000 रुपये ही देता रहा। इस दौरान मेवा सिंह ने कई बार यौन उत्पीड़न करते हुए गलत तरीके से शारीरिक छेड़छाड़ भी की। मेवा सिंह लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता रहा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने लगा। पीड़िता ने 6 नवंबर 2024 को मेवा सिंह के स्टूडियो से नौकरी छोड़ दी। पीड़िता ने आरोपी मेवा सिंह से 6 महीने की बकाया पगार के लिए कई बार मिन्नतें की, लेकिन हर बार जान से मारने की धमकी और गालियां देते हुए साफ मना करता रहा।

11 मई को मेवा सिंह ने लुधियाना बठिंडा राज मार्ग पर राजोआणा गांव चौक के सपास स्थित अपने एम-10 रेस्टोरेंट में बकाया पगार लेने के लिए पीड़िता को बुलाया था। पीड़िता अपनी मां के साथ मेवा सिंह के रेस्टोरेंट पहुंच गई। मेवा सिंह ने अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर अन्य दो महिला कर्मचारियों के साथ मिलकर मां-बेटी के साथ मारपीट और धक्के देकर रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया।


उधर सुधार पुलिस की तरफ से सिर्फ मेवा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी जसविंदर सिंह और जांच अधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो अन्य को भी नामजद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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