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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Complete ban on sale of eggs meat fish and cigarettes in Shaheedi Sabha area of Fatehgarh Sahib

Punjab:फतेहगढ़ साहिब में अंडा, मांस-मछली, बीड़ी-सिगरेट पर पूरी तरह रोक, दुकानदारों को हिदायत, क्यों लिया फैसला

Wed, 10 Dec 2025 06:47 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 10 Dec 2025 06:47 PM IST
सार

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में अंडा, मांस-मछली, बीड़ी-सिगरेट व तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश फतेहगढ़ साहिब की डीसी डॉ. सोना थिंद ने जारी किए हैं। 

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Complete ban on sale of eggs meat fish and cigarettes in Shaheedi Sabha area of Fatehgarh Sahib
डीसी डॉ. सोना थिंद - फोटो : संवाद

विस्तार

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में अंडा, मांस-मछली, बीड़ी-सिगरेट व तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश फतेहगढ़ साहिब की डीसी डॉ. सोना थिंद ने जारी किए हैं। 

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सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की अमर शहादत की याद में 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस शहीदी सभा की पवित्रता बनाए रखने के लिए डीसी डॉ. सोना थिंद ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरद्वारा श्री जोती स्वरूप साहिब की सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में अंडा, मांस, मछली, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
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जारी आदेशों में कहा गया है कि शहीदी सभा के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचते हैं। ऐसे में सभा क्षेत्र में मांस-मछली व तंबाकू उत्पादों की बिक्री न सिर्फ पवित्र माहौल को प्रभावित करती है बल्कि श्रद्धालुओं पर भी गलत प्रभाव डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों व दुकानदारों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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