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पंजाब: दो साल की प्रैक्टिस के फेर में अटकी सहायक जिला अटार्नी भर्ती, हाईकोर्ट ने मान सरकार से मांगा जवाब

Wed, 16 Sep 2026 10:25 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 10:25 PM IST
सार

भर्ती के लिए निर्धारित दो वर्ष की वकालत की अनिवार्य शर्त और इसके प्रमाण को लेकर उठे विवाद पर अदालत ने पंजाब सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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Assistant District Attorney recruitment stalled over the two-year practice requirement
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में सहायक जिला अटार्नी (ग्रुप-बी) के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। भर्ती के लिए निर्धारित दो वर्ष की वकालत की अनिवार्य शर्त और इसके प्रमाण को लेकर उठे विवाद पर अदालत ने पंजाब सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दो वर्ष की प्रैक्टिस पूरी होने की गणना के लिए कौन सी तारीख कटऑफ मानी गई है।
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मामला अमितेश्वर सिंह राजपूत व अन्य की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में दो वर्ष की वकालत के अनुभव की शर्त को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वास्तविक वकालत के अनुभव का निष्पक्ष और समान तरीके से सत्यापन कैसे होगा। 
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केवल बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन को वास्तविक वकालत का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। कई उम्मीदवार बार में नामांकित होने के बावजूद नियमित वकालत नहीं कर रहे हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने बताया कि दो वर्ष का अनुभव बार काउंसिल या संबंधित बार एसोसिएशन की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर माना जाएगा।
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