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चूरापोस्त समेत पकड़े दो आरोपियों को दस साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मानसा
Updated Fri, 12 Feb 2016 04:05 PM IST
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जिला एवं सेशन जज अर्चना पुरी की अदालत ने चूरा पोस्त मामले में दोषी ठहराए दो लोगों को दस-दस साल कैद व एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना सरदूलगढ़ पुलिस ने उक्त मामला 26 मार्च 2012 को दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान कार सवार दो लोगों लखविंदर सिंह और नरविंदर सिंह निवासी हीरके को 60 किलो चूरापोस्त समेत काबू किया गया था।
पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस केस की सुनवाई के दौरान जिला सेशन जज अर्चना पुरी की अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होकर लखविंदर सिंह और नरविंदर सिंह दोनों को चूरापोस्त की तस्करी के आरोप में बुधवार को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना सरदूलगढ़ पुलिस ने उक्त मामला 26 मार्च 2012 को दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान कार सवार दो लोगों लखविंदर सिंह और नरविंदर सिंह निवासी हीरके को 60 किलो चूरापोस्त समेत काबू किया गया था।
पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस केस की सुनवाई के दौरान जिला सेशन जज अर्चना पुरी की अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होकर लखविंदर सिंह और नरविंदर सिंह दोनों को चूरापोस्त की तस्करी के आरोप में बुधवार को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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