{"_id":"66b7a09c1ac894157501a26b","slug":"gurdwara-election-commission-should-ensure-registration-of-eligible-sikh-voters-dhami-amritsar-news-c-59-1-asr1001-107426-2024-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुरुद्वारा चुनाव आयोग योग्य सिख मतदाताओं का पंजीकरण करे सुनिश्चित : धामी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुद्वारा चुनाव आयोग योग्य सिख मतदाताओं का पंजीकरण करे सुनिश्चित : धामी
Sat, 10 Aug 2024 10:47 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Sat, 10 Aug 2024 10:47 PM IST
विज्ञापन
एसजीपीसी ने संगत द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर गुरुद्वारा चुनाव आयोग को लिखा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने एसजीपीसी के आम चुनावों के लिए पात्र सिख मतदाताओं का पंजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव न्यायमूर्ति एसएस सेरों को पत्र लिखा है।
धामी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पंजाब सरकार गुरुद्वारा चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तय नियमों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलग-अलग इलाकों से संगत द्वारा शिकायतें और सूचनाएं दी गई हैं कि वोट बनाने वाले सरकारी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर बिना सत्यापन के लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूचियों से नाम उठा लेते हैं। इसके चलते अमृतधारी और साबित स्वरूप सिख होने की शर्त के उल्लंघन का डर है।
धामी ने जस्टिस सेरों को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त आदेश जारी करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गैर-सिख और पतित व्यक्ति वोट न दे। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के प्रबंधन के नियमों के अनुसार मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करना गुरुद्वारा चुनाव आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है और आयोग को संगत की आपत्तियों और चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।
विज्ञापन
धामी ने जस्टिस सेरों से यह भी कहा कि सिख और साबित स्वरूप सिख मतदाताओं तक उचित पहुंच बनाने और प्रत्येक मतदाता की पहचान सत्यापित करने और केवल उनके नवीनतम फोटो फॉर्म के साथ ही मतदान करने के आदेश जारी करें।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने एसजीपीसी के आम चुनावों के लिए पात्र सिख मतदाताओं का पंजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव न्यायमूर्ति एसएस सेरों को पत्र लिखा है।
धामी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पंजाब सरकार गुरुद्वारा चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तय नियमों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलग-अलग इलाकों से संगत द्वारा शिकायतें और सूचनाएं दी गई हैं कि वोट बनाने वाले सरकारी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर बिना सत्यापन के लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूचियों से नाम उठा लेते हैं। इसके चलते अमृतधारी और साबित स्वरूप सिख होने की शर्त के उल्लंघन का डर है।
विज्ञापन
धामी ने जस्टिस सेरों को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त आदेश जारी करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गैर-सिख और पतित व्यक्ति वोट न दे। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के प्रबंधन के नियमों के अनुसार मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करना गुरुद्वारा चुनाव आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है और आयोग को संगत की आपत्तियों और चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए।
विज्ञापन
धामी ने जस्टिस सेरों से यह भी कहा कि सिख और साबित स्वरूप सिख मतदाताओं तक उचित पहुंच बनाने और प्रत्येक मतदाता की पहचान सत्यापित करने और केवल उनके नवीनतम फोटो फॉर्म के साथ ही मतदान करने के आदेश जारी करें।