फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   हत्या के मामले नामजद करके आरोपी को अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया

हत्या के मामले नामजद करके आरोपी को अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया

Sat, 08 Sep 2018 10:20 PM IST
Updated Sat, 08 Sep 2018 10:20 PM IST
विज्ञापन
हत्या के मामले नामजद करके आरोपी को अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया
हत्या के मामले में नामजद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाई पुलिस
विज्ञापन

पुलिस को तीन दिन का मिला रिमांड, पुलिस कर रही है हत्या के बारे में पूूछताछ
17 अप्रैल 2018 को बटाला के अलीवाल रोड पर कपड़े की फेरी लगाने वाले व्यक्ति की हुई थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
बटाला। पांच महीने पहले कपड़े की फेरी लगाने वाले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सदर पुलिस ने बलराज सिंह निवासी बसंतकोट को नामजद किया है। सदर पुलिस बटाला आरोपी को केंद्रीय जेल अमृतसर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके बटाला लाई है। इस संबंध में सदर पुलिस के एसआई परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बलराज सिंह को अमृतसर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके बटाला कोर्ट में पेश किया है, जहां पुलिस को तीन का रिमांड मिला है। रिमांड के दौरान आरोपी बलराज सिंह से हत्या के बारे में पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपी अमृतसर की केंद्रीय जेल में धारा 307 (हत्या की कोशिश) के आरोप में सजा काट कर रहा है। बता दें कि 17 अप्रैल 2018 को पंकज कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी भंडारी गेट बटाला ने बयान में बताया था कि उसके पिता अशोक कुमार रोजाना साइकिल पर विभिन्न गांवों में कपड़े की फेरी लगाते थे। 16 अप्रैैल को रात के करीब साढ़े सात बजे उसके चाचा के लड़के विनय कुमार को उसके दोस्त का अलीवाल से विनय को फोन आया कि अलीवाल रोड के पास पेट्रोल पंप के पास किसी ने हमला करके ताया अशोक कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। पंकज ने बताया कि विनय की बात सुनकर वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सिविल अस्पताल पहुंचा तब तक डॉक्टरों ने उसके पिता अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया था। पिता अशोक कुमार के शरीर पर तेजधार हथियारों के निशान थे और उसके पिता की ने हत्या कर दी थी। उस वक्त 17 अप्रैल 2018 को सदर पुलिस ने मुकदमा नंबर 31 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 (हत्या) का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed