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-नगर सुधार ट्रस्ट घोटाला
Updated Thu, 13 Sep 2018 10:00 PM IST
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पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट घोटाला
एड एजेंसी मालिक जितेंद्र ने किया सरेंडर, 4 दिन के रिमांड पर
ईओ अरविंद शर्मा, क्लर्क विशाल और एड एजेंसी मालिक सुरिंदर महाजन की तलाश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट के 4.26 करोड़ रुपये के घोटाले में एडवरटाइजमेंट एजेंसी के मालिक जितेंद्र शर्मा ने वीरवार को दोपहर पठानकोट की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विजिलेंस ने जितेंद्र शर्मा को हिरासत में लेकर कोर्ट से 4 दिन का रिमांड हासिल किया है।
इससे पहले बुधवार को जितेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वहीं इस केस में भगोड़ा घोषित किए गए क्लर्क विशाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई की तारीख की घोषणा सोमवार को होगी। विशाल ने पठानकोट सेशन कोर्ट में भगोड़े घोषित किए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है।
बता दें कि नगर सुधार ट्रस्ट घोटाले के मामले में कुल 6 में 3 आरोपी तत्कालीन ईओ जितेंद्र सिंह, एजेंसी मालिक जितेंद्र शर्मा और एसडीओ विपिन पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से एसडीओ विपिन की तबीयत बिगड़ने के कारण सिविल अस्पताल में भर्ती है। जबकि, तत्कालीन क्लर्क विशाल शर्मा, तत्कालीन अन्य ईओ अरविंद शर्मा और एक अन्य एड एजेंसी के मालिक सुरिंदर महाजन फरार हैं। अरविंद शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। विजिलेंस ने सभी 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी 120बी, 409, 465, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार की धारा 13 (बी), 13 (2) के तहत 28 मई को मामला दर्ज किया था।
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पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट घोटाला
एड एजेंसी मालिक जितेंद्र ने किया सरेंडर, 4 दिन के रिमांड पर
ईओ अरविंद शर्मा, क्लर्क विशाल और एड एजेंसी मालिक सुरिंदर महाजन की तलाश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। पठानकोट नगर सुधार ट्रस्ट के 4.26 करोड़ रुपये के घोटाले में एडवरटाइजमेंट एजेंसी के मालिक जितेंद्र शर्मा ने वीरवार को दोपहर पठानकोट की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विजिलेंस ने जितेंद्र शर्मा को हिरासत में लेकर कोर्ट से 4 दिन का रिमांड हासिल किया है।
इससे पहले बुधवार को जितेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वहीं इस केस में भगोड़ा घोषित किए गए क्लर्क विशाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर सुनवाई की तारीख की घोषणा सोमवार को होगी। विशाल ने पठानकोट सेशन कोर्ट में भगोड़े घोषित किए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है।
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बता दें कि नगर सुधार ट्रस्ट घोटाले के मामले में कुल 6 में 3 आरोपी तत्कालीन ईओ जितेंद्र सिंह, एजेंसी मालिक जितेंद्र शर्मा और एसडीओ विपिन पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से एसडीओ विपिन की तबीयत बिगड़ने के कारण सिविल अस्पताल में भर्ती है। जबकि, तत्कालीन क्लर्क विशाल शर्मा, तत्कालीन अन्य ईओ अरविंद शर्मा और एक अन्य एड एजेंसी के मालिक सुरिंदर महाजन फरार हैं। अरविंद शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। विजिलेंस ने सभी 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी 120बी, 409, 465, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार की धारा 13 (बी), 13 (2) के तहत 28 मई को मामला दर्ज किया था।
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