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सगे मामा के साथ मारी ठगी, मामा ने करवाया मामला दर्ज
Updated Fri, 29 Jun 2018 10:25 PM IST
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सगे मामा से लाखों की ठगी, केस दर्ज
बुढ़ापे में सेवा करने का भरोसा देकर की धोखाधड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। रिश्तों को तार तार करते हुए एक भांजे ने अध्यापक पद से सेवामुक्त हुए अपने मामा से लाखों रुपये ठग लिए। मामे का कोई बच्चा न होने कारण भांजे ने उसे बुढ़ापे में सेवा करने का भरोसा देकर लाखों रुपये की ठगी की थी। मामले संबंधी दीनानगर पुलिस ने आरोपी भांजे के विरुद्ध धारा 420 अधीन मामला दर्ज करके आरोपी भांजे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को दिए शिकायत पत्र में मामा सुरिंद्र कुमार ओबराय पुत्र सरदारी लाल निवासी न्यू शास्त्री नगर पठानकोट ने बताया कि उसका भांजा अक्षय कुमार चड्ढा पुत्र योग राज चड्ढा निवासी पुल नंबर 4 सुजानपुर ने आठ लाख रुपये कारोबार करने को लिए थे, लेकिन अब उसका भांजा उसे पैसे वापस करने का नाम नहीं ले रहा। उसने भांजे को तिथि 19 मार्च 2013 को तीन लाख रुपये नकद व फिर 29 मार्च 2013 को पांच लाख रुपये दिए थे। यह राशि 8 लाख रुपये बनती है। सुरिंद्र कुमार ने बताया कि भांजे ने 2017 में 90 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन अभी तक 7 लाख 10 हजार रुपये वापस नहीं कर रहा। मामले संबंधी डीएसपी दीनानगर ने जांच के बाद पुलिस स्टेशन दीनानगर में आरोपी भांजे अक्षय कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है।
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बुढ़ापे में सेवा करने का भरोसा देकर की धोखाधड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। रिश्तों को तार तार करते हुए एक भांजे ने अध्यापक पद से सेवामुक्त हुए अपने मामा से लाखों रुपये ठग लिए। मामे का कोई बच्चा न होने कारण भांजे ने उसे बुढ़ापे में सेवा करने का भरोसा देकर लाखों रुपये की ठगी की थी। मामले संबंधी दीनानगर पुलिस ने आरोपी भांजे के विरुद्ध धारा 420 अधीन मामला दर्ज करके आरोपी भांजे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को दिए शिकायत पत्र में मामा सुरिंद्र कुमार ओबराय पुत्र सरदारी लाल निवासी न्यू शास्त्री नगर पठानकोट ने बताया कि उसका भांजा अक्षय कुमार चड्ढा पुत्र योग राज चड्ढा निवासी पुल नंबर 4 सुजानपुर ने आठ लाख रुपये कारोबार करने को लिए थे, लेकिन अब उसका भांजा उसे पैसे वापस करने का नाम नहीं ले रहा। उसने भांजे को तिथि 19 मार्च 2013 को तीन लाख रुपये नकद व फिर 29 मार्च 2013 को पांच लाख रुपये दिए थे। यह राशि 8 लाख रुपये बनती है। सुरिंद्र कुमार ने बताया कि भांजे ने 2017 में 90 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन अभी तक 7 लाख 10 हजार रुपये वापस नहीं कर रहा। मामले संबंधी डीएसपी दीनानगर ने जांच के बाद पुलिस स्टेशन दीनानगर में आरोपी भांजे अक्षय कुमार के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है।