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3 लाख 40 हजार लेकर वर्कपरमिट की बजाय टूरिस्ट वीजा पर तुर्की भेजा

Thu, 29 Nov 2018 10:12 PM IST
Updated Thu, 29 Nov 2018 10:12 PM IST
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3 लाख 40 हजार लेकर वर्कपरमिट की बजाय टूरिस्ट वीजा पर तुर्की भेजा
3 लाख 40 हजार लेकर वर्क परमिट के बजाय टूरिस्ट वीजा पर तुर्की भेजा
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बेटे ने अपने हालत पर वीडियो डाला तो पिता ने तुर्की पैसे भेजकर बेटा को वापस बुलाया
ट्रेवल एजेंट के खिलाफ 420 और 13 पंजाब प्रोवेशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
बटाला। वर्क परमिट पर तुर्की भेजने के नाम पर ट्रेवल एजेंट ने 3 लाख 40 हजार रुपये ले लिए, लेकिन एजेंट ने पैसे लेकर टूरिस्ट वीजा लगाकर तुर्की भेज दिया। जब युवक तुर्की पहुंचा तो वहां उसे कोई काम नहीं मिला और वह खराब हालात में रहने लगा। जब युवक ने अपने पिता को बुरे हालात का वीडियो बनाकर भेजा तो पिता ने बेटे को 25 हजार रुपये तुर्की भेजे और बेटा अपनी टिकट कराकर वापस घर आ गया। शिकायतकर्ता पिता दलजीत सिंह निवासी घुमाण की शिकायत पर थाना घुमाण पुलिस ने आरोपी ट्रेवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी और 13 पंजाब प्रोवेशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 के तहत का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में पिता दलजीत सिंह निवासी घुमाण ने बताया कि उसकी घुमाण में रेडिमेड गारमेंट की दुकान है। उसका बेटा प्रभजोत सिंह ने वेल्डर का डिप्लोमा किया हुआ है और विदेश जाना चाहता था। उसके दोस्त ने प्रभजोत को एक ओवरसीज कंपनी के बारे में बताया जो युवकों को विदेश भेजती है। वह और उसका बेटा उनके दफ्तर पहुंचे और सारी बातचीत कर ली। कंपनी के दफ्तर में बैठे जसबीर सिंह उर्फ विशाल और उसकी महिला साथी ने उसके बेटे को वर्क परमिट पर तुर्की भेजने के लिये 3 लाख 40 हजार रुपये की मांग की और उसने वह राशि एजेंट को दे दी। इसके बाद उसके बेटे प्रभजोत को धोखे से टूरिस्ट वीजा पर तुर्की भेज दिया। जब उसका बेटा तुर्की पहुंचा तो वहां कोई काम नहीं मिला। तंग आकर उसके बेटे ने उसे उस जगह की वीडियो डाली कि वह कहां और कैसे हालत में रह रहा है। बेटे के हालत देखकर उसने अपने बेटे को 25 हजार रुपये टिकट के लिये दिये और बेटा तुर्की से वापस अपने घर आ गया। दलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसा करके आरोपी एजेंट ने उससे 3 लाख 40 हजार रुपये की ठगी की है। इस संबंध में एएसआई भूपिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस थाना घुमाण में दलजीत सिंह के बयान पर आरोपी जसबीर सिंह निवासी जालंधर के खिलाफ धारा 420 और 13 पंजाब प्रोवेशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत से बाहर है।
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