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अजनाला थाना हमला: सांसद अमृतपाल के आठ करीबियों के बयान दर्ज, अब बचाव पक्ष रखेगा अंतिम दलीलें
Fri, 18 Sep 2026 08:31 AM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Published by: Nivedita
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:31 AM IST
सार
बठिंडा, गोइंदवाल साहिब और फरीदकोट की केंद्रीय जेलों में बंद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इनमें गुरप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह राऊके, बसंत सिंह दौलतपुरा, हरमेल सिंह योद्धे, बलविंदर सिंह जंगियाणा, भगवंत सिंह बाजेके, ईश्वर सिंह और चाचा हरजीत सिंह शामिल हैं।
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सांसद अमृतपाल सिंह
- फोटो : फाइल
विस्तार
अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में खडूर साहिब के सांसद और वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह के आठ करीबियों के वीरवार को अदालत में बयान दर्ज किए गए।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों से उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहियों को लेकर पक्ष पूछा गया।
बठिंडा, गोइंदवाल साहिब और फरीदकोट की केंद्रीय जेलों में बंद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इनमें गुरप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह राऊके, बसंत सिंह दौलतपुरा, हरमेल सिंह योद्धे, बलविंदर सिंह जंगियाणा, भगवंत सिंह बाजेके, ईश्वर सिंह और चाचा हरजीत सिंह शामिल हैं।
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धारा 313 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में संबंधित जेलों में वापस भेज दिया गया। इसके साथ मामले में गवाही और सबूतों से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो गई।
अब अंतिम बहस की ओर बढ़ेगा मामला
अकाली दल वारिस पंजाब दे के मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह पधरी ने बताया कि आगामी तारीखों पर बचाव पक्ष अपनी कानूनी दलीलें रखेगा। इसके बाद अंतिम बहस होगी। पेशी के दौरान अदालत परिसर और आसपास पुलिस की विशेष तैनाती रही। आरोपियों को जेलों से लाने और वापस ले जाने के दौरान भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों से उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहियों को लेकर पक्ष पूछा गया।
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बठिंडा, गोइंदवाल साहिब और फरीदकोट की केंद्रीय जेलों में बंद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। इनमें गुरप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह राऊके, बसंत सिंह दौलतपुरा, हरमेल सिंह योद्धे, बलविंदर सिंह जंगियाणा, भगवंत सिंह बाजेके, ईश्वर सिंह और चाचा हरजीत सिंह शामिल हैं।
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धारा 313 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में संबंधित जेलों में वापस भेज दिया गया। इसके साथ मामले में गवाही और सबूतों से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो गई।
अब अंतिम बहस की ओर बढ़ेगा मामला
अकाली दल वारिस पंजाब दे के मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह पधरी ने बताया कि आगामी तारीखों पर बचाव पक्ष अपनी कानूनी दलीलें रखेगा। इसके बाद अंतिम बहस होगी। पेशी के दौरान अदालत परिसर और आसपास पुलिस की विशेष तैनाती रही। आरोपियों को जेलों से लाने और वापस ले जाने के दौरान भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए।