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अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय हैरोइन तस्कर को सुनाई 1
Updated Fri, 29 Dec 2017 09:29 PM IST
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हेरोइन तस्कर को 18 वर्ष की कैद
तरनतारन। हेरोइन की 15 किलों की खेप समेत गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को अदालत ने 18 वर्ष की कैद के साथ-साथ 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीआईए स्टाफ तरनतारन के प्रभारी इंस्पेक्टर रशपाल सिंह, एएसआई हरजिंदर सिंह ने 6 फरवरी 2013 को गांव भूसे समीप नाकाबंदी के दौरान गुरमीत सिंह उर्फ काला को 15 किलो हेरोइन के साथ डीएसपी सब डिविजन दलजीत सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना सराय अमानत खां में मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ काला ने खुलासा किया था कि वह पकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवा कर देश भर में सप्लाई करता है। मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज केके जैन की अदालत में हुई। सरकारी वकील जगजीत कौर वालिया की दलीलों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तस्कर गुरमीत सिंह उर्फ काला को सजा सुनाई है।
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तरनतारन। हेरोइन की 15 किलों की खेप समेत गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को अदालत ने 18 वर्ष की कैद के साथ-साथ 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीआईए स्टाफ तरनतारन के प्रभारी इंस्पेक्टर रशपाल सिंह, एएसआई हरजिंदर सिंह ने 6 फरवरी 2013 को गांव भूसे समीप नाकाबंदी के दौरान गुरमीत सिंह उर्फ काला को 15 किलो हेरोइन के साथ डीएसपी सब डिविजन दलजीत सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना सराय अमानत खां में मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ काला ने खुलासा किया था कि वह पकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवा कर देश भर में सप्लाई करता है। मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज केके जैन की अदालत में हुई। सरकारी वकील जगजीत कौर वालिया की दलीलों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तस्कर गुरमीत सिंह उर्फ काला को सजा सुनाई है।