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अमृतसर किडनी कांड में पांच दोषी डॉक्टरों को जमानत
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 07 Mar 2014 12:09 AM IST
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अमृतसर में 2002 में हुए किडनी कांड में दोषी पांच डॉक्टरों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और याची पक्ष को सुनने के बाद सभी की जमानत अर्जियों को मंजूर कर लिया।
अमृतसर कोर्ट इस मामले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुना चुकी है।
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में चल रहे इस कांड को उजागर किया था। लोअर कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को भी दोषी करार दिया है।
सुरेश पर एक मासूम लड़के पर जबरन दबाव बनाकर अपनी किडनी को दान करने का आरोप लगा है।
लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जमानत याचिका दाखिल की।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वीरवार को पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी को जमानत दे दी।
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वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और याची पक्ष को सुनने के बाद सभी की जमानत अर्जियों को मंजूर कर लिया।
अमृतसर कोर्ट इस मामले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुना चुकी है।
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में चल रहे इस कांड को उजागर किया था। लोअर कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को भी दोषी करार दिया है।
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सुरेश पर एक मासूम लड़के पर जबरन दबाव बनाकर अपनी किडनी को दान करने का आरोप लगा है।
लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जमानत याचिका दाखिल की।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वीरवार को पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी को जमानत दे दी।