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Unlock 3 Guidelines: वाराणसी प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, सोमवार की बंदी हटी, रक्षाबंधन को खुला रहेगा बाजार

Fri, 31 Jul 2020 09:31 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Fri, 31 Jul 2020 09:31 AM IST
सार

  • पहले की तरह शनिवार व रविवार को ही रहेगी साप्ताहिक बंदी 
  • शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर आना-जाना रहेगा प्रतिबंधित 

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Unlock 3 Guidelines: Varanasi Administration has issued new guidelines
जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा। - फोटो : अमर उजाला।

गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-3 को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद अब वाराणसी जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी नए आदेश में जिले में अब सप्ताह में 5 दिन दुकान खुलेंगे और पहले की तरह शनिवार रविवार को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार की बंदी समाप्त कर दी गई है। आदेश जिले में 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।



जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानें सुबह 9 से 7 बजे शाम की जगह अब 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी और शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक बाहर आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें और निजी कार्यालय बंद रहेंगी जबकि इसके बाहर की दुकान सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी।
 

Unlock 3 Guidelines: Varanasi Administration has issued new guidelines
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन बंदी वाले दिन में भी बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी,कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोला जा सकता है जबकि दूध और सब्जी मंडियों के लिए पहले की व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा बकरीद पर ईदगाह में या मस्जिद में सामूहिक नमाज भी अदा नहीं की जाएगी 

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रक्षाबंधन - फोटो : अमर उजाला

एक से तीन अगस्त तक खुली रहेंगी मिठाई की दुकानें

बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को भी मिठाई,बेकरी,पशु विक्रय,राखी की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
 

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Unlock 3 Guidelines: Varanasi Administration has issued new guidelines
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बारह अगस्त तक धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध

एक से बारह अगस्त तक के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगांया गया है। 1,3,5,11 और 12 अगस्त को क्रमशः बकरीद, रक्षाबंधन, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और जन्माष्टमी का त्यौहार होने की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धार्मिक,सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी को भी प्रतिबंधित किया गया है।

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दुकान के बाहर सफाई करता दुकानदार - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने बताया कि किसी भी जगह पर सार्वजनिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। धार्मिक स्थल में एक बार में 1 स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे।
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