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UP: 895 दिन और आठ गवाह, पूर्व विधायक, पत्नी और बेटे-बहू को सजा; फैसला आते ही रोने लगीं सास-बहू; ये है मामला
Sat, 16 May 2026 09:07 AM IST
Sharukh Khan
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: Sharukh Khan
Updated Sat, 16 May 2026 09:07 AM IST
सार
भदोही एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिश्तेदार के पैतृक आवास पर कब्जा करने और माइनिंग फर्म को नियंत्रण में लेने के मामले में सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं बहू रूपा मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई गई है।
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vijay mishra
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
भदोही में पैतृक आवास पर कब्जा करने और माइनिंग फर्म को नियंत्रण में लेने के मामले में पुलिस ने 20 नवंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी रामलली, बेटा विष्णु मिश्रा और बहू रूपा मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
जुलाई 2022 में बेटे विष्णु मिश्रा को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। 2022 में ही पूर्व एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी। रामलली मिश्रा को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन विजय मिश्रा जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाया। विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में, जबकि उनका बेटा विष्णु मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को दोषी करार दिए जाने के बाद रामलली और रूपा मिश्रा को जेल भेज दिया गया था।
पूर्व विधायक विजय मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
पूर्व विधायक विजय मिश्रा को अब तक सजा
- 15 मई 2026 : संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे को 10 साल और बहू को चार साल कैद।
- 13 मई 2026 : प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने कचहरी हत्याकांड में पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- 13 जून 2024 : पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक महीने की साधारण कारावास की सजा।
- मार्च 2023: आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई।
- 4 नवंबर 2023 : गायिका से दुष्कर्म के मामले में विजय मिश्रा को 15 साल की कैद।
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प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा।
- फोटो : अमर उजाला।
फैसला आते ही रोने लगीं सास-बहू
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, वैसे ही रामलली और रूपा मिश्रा कोर्ट परिसर में रोने लगीं। वहां रूपा की 12 साल की बेटी भी मौजूद थी। वह दादी और मम्मी को रोता देख रोने लगी। इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, वैसे ही रामलली और रूपा मिश्रा कोर्ट परिसर में रोने लगीं। वहां रूपा की 12 साल की बेटी भी मौजूद थी। वह दादी और मम्मी को रोता देख रोने लगी। इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा।
- फोटो : अमर उजाला।
कब-क्या हुआ
- 4 अगस्त 2020: विधायक समेत पत्नी व बेटे पर गोपीगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज।
- 20 नवंबर 2023 : पुलिस को ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित, मुकदमे में रूपा का भी नाम शामिल।
- 14 मई 2026 : दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा।
- 15 मई, 2026: विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे समेत बहू को सजा।