फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

UP: 895 दिन और आठ गवाह, पूर्व विधायक, पत्नी और बेटे-बहू को सजा; फैसला आते ही रोने लगीं सास-बहू; ये है मामला

Sat, 16 May 2026 09:07 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 16 May 2026 09:07 AM IST
सार

भदोही एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिश्तेदार के पैतृक आवास पर कब्जा करने और माइनिंग फर्म को नियंत्रण में लेने के मामले में सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उसकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं बहू रूपा मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
former MLA Vijay Mishra, his wife, son, and daughter-in-law sentenced After 895 days and 8 witnesses statement
vijay mishra - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
भदोही में पैतृक आवास पर कब्जा करने और माइनिंग फर्म को नियंत्रण में लेने के मामले में पुलिस ने 20 नवंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

895 दिनों तक मुकदमे में कुल आठ गवाहों को पेश किया गया। इसके बाद विजय मिश्रा, उनकी पत्नी, बेटे और बहू को सजा मिल सकी। इस मामले में 2020 में हुई गिरफ्तारी के बाद से विजय मिश्रा सलाखों से बाहर नहीं आ सका।

रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी की ओर से 04 अगस्त 2020 पैतृक आवास पर कब्जा करने और माइनिंग फर्म को नियंत्रण में लेने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 14 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मालवा जिले के आगर से विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। 
former MLA Vijay Mishra, his wife, son, and daughter-in-law sentenced After 895 days and 8 witnesses statement
पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी रामलली, बेटा विष्णु मिश्रा और बहू रूपा मिश्रा - फोटो : अमर उजाला
जुलाई 2022 में बेटे विष्णु मिश्रा को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। 2022 में ही पूर्व एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी। रामलली मिश्रा को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन विजय मिश्रा जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाया। विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में, जबकि उनका बेटा विष्णु मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को दोषी करार दिए जाने के बाद रामलली और रूपा मिश्रा को जेल भेज दिया गया था।

 
former MLA Vijay Mishra, his wife, son, and daughter-in-law sentenced After 895 days and 8 witnesses statement
पूर्व विधायक विजय मिश्रा - फोटो : अमर उजाला
पूर्व विधायक विजय मिश्रा को अब तक सजा
  • 15 मई 2026 : संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे को 10 साल और बहू को चार साल कैद।
  • 13 मई 2026 : प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने कचहरी हत्याकांड में पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • 13 जून 2024 : पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक महीने की साधारण कारावास की सजा।
  • मार्च 2023: आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई।
  • 4 नवंबर 2023 : गायिका से दुष्कर्म के मामले में विजय मिश्रा को 15 साल की कैद।
विज्ञापन
विज्ञापन
former MLA Vijay Mishra, his wife, son, and daughter-in-law sentenced After 895 days and 8 witnesses statement
प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा। - फोटो : अमर उजाला।
फैसला आते ही रोने लगीं सास-बहू
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, वैसे ही रामलली और रूपा मिश्रा कोर्ट परिसर में रोने लगीं। वहां रूपा की 12 साल की बेटी भी मौजूद थी। वह दादी और मम्मी को रोता देख रोने लगी। इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
 
विज्ञापन
former MLA Vijay Mishra, his wife, son, and daughter-in-law sentenced After 895 days and 8 witnesses statement
प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा। - फोटो : अमर उजाला।
कब-क्या हुआ
  • 4 अगस्त 2020: विधायक समेत पत्नी व बेटे पर गोपीगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज।
  • 20 नवंबर 2023 : पुलिस को ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित, मुकदमे में रूपा का भी नाम शामिल।
  • 14 मई 2026 : दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा।
  • 15 मई, 2026: विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे समेत बहू को सजा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed