मेरठ के शास्त्रीनगर सेक्टर छह में प्रमोद कर्णवाल और उनकी पत्नी ममता की हत्या में पुलिस ने आरोपी बेटे आर्यन और दोस्त आदित्य पर आईपीसी की धारा 302 के साथ 34 और 328 बढ़ा दी है। धारा 328 में अगर कोई व्यक्ति किसी को विष, नशीली दवा आदि खाने के पदार्थ में देता है तो वह इस धारा में दोषी होगा। इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
मम्मी-पापा हत्याकांड: बीयर पार्टी के दौरान बनाया था कत्ल का प्लान, कई चौंकाने वाले खुलासे, सदमे में दादा-दादी
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 20 May 2023 02:23 PM IST
सार
मम्मी-पापा हत्याकांड: बीयर पार्टी के दौरान बनाया था कत्ल का प्लान, कई चौंकाने वाले खुलासे, सदमे में दादा-दादी
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