महिला वकील को देर रात मेडिकल कराने के बाद महिला थाने भेज दिया गया था। पुलिस ने महिला को हवालात में नहीं बल्कि रातभर कुर्सी पर बैठाया। महिला वकील रात में कभी महिला कांस्टेबलों को हड़काती तो कभी भाजपा नेताओं को कोसती रही। रातभर महिला वकील ने थाने में ऐसा ही ड्रामा किया। गुरुवार सुबह लालकुर्ती थाने की पुलिस महिला वकील को कोर्ट में पेश करने के लिए महिला थाने पहुंची। तब भी महिला वकील ने पुलिस के साथ खूब अभद्रता की।
दरोगा पिटाई मामला: थाने में कुर्सी पर बीती महिला वकील की रात, पुलिस से फिर की अभद्रता
प्रबंध समिति ने लिया बड़ा फैसला
मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि महिला वकील द्वारा किए गए दोषपूर्ण आचरण के संबंध में बार की प्रबंध समिति ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय गुप्ता की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में महिला वकील द्वारा होटल में की गई तोड़फोड़ और बुधवार रात थाना लालकुर्ती क्षेत्र में अधिवक्ता की ड्रेस में शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस अधिकारियों से अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का हवाला दिया गया।
महामंत्री के अनुसार दोपहर को मेरठ बार एसोसिएशन की अति आवश्यक बैठक बार अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जानी की अध्यक्षता में कचहरी में बुलाई गई। वहीं, जिला बार एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में आम सभा बुलाई गई। दोनों बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश कर महिला वकील की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया।
बैठक में ये भी लिए निर्णय
महामंत्री के अनुसार बैठक में तय किया गया कि कचहरी प्रांगण में यदि कोई अधिवक्ता सार्वजनिक रूप से या चेंबर में शराब पीता या कोई आपत्तिजनक/अमर्यादित कृत्य करता पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता बिना कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी अधिवक्ता या अधिवक्ता का समूह अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने जाता है और उसकी कोई सूचना प्रबंध समिति को नहीं दी जाती और न ही प्रबंध समिति की बिना अनुमति के जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सुरेंद्र ढाका, उदयवीर तोमर, चरण सिंह, रविंद्र सिंह, बिजेंद्र कुमार, मौ. यासीर रहे।
होटल ब्लैक पेपर के बाद थाना लालकुर्ती प्रकरण में चर्चाओं में आई महिला वकील की सदस्यता को मेरठ और जिला बार एसोसिएशन ने समाप्त कर दिया। यह कड़ा निर्णय दोनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आपात बैठक में लिया। वहीं, शराब पीकर कार चलाने और वाहनों में टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार महिला वकील को एसीजेएम-5 की कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।