गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: शम्मी भी दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद, 10 को पहले हो चुकी है उम्रकैद
मेरठ के वीभत्स गुदड़ी बाजार हत्याकांड में अदालत ने शम्मी को भी दोषी करार दिया है। अदालत ने आज सजा पर सुनवाई करते हुए उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में 10 आरोपियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
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1 अगस्त 2024 को कोर्ट ने 10 आरोपियों इजलाल कुरैशी, अफजाल, महराज, कल्लू उर्फ कलुआ, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन पर हत्या आदि धाराओं और शीबा सिरोही पर हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। पांच अगस्त को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हत्याकांड के दो आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो गई थी।
ड्राइवर शम्मी को पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तार के बाद गिरफ्तार किया था। इस वजह से उसका आरोप पत्र बाद में दाखिल किया था। शम्मी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। एक अन्य आरोपी को नाबालिग बताए जाने के चलते हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
ऐसे दिया था वारदात को अंजाम
22 मई 2008 की रात सुनील ढाका, सुधीर और पुनीत गिरि विक्टोरिया पार्क में स्वीमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहा रहे थे। इजलाल ने तीनों को बात करने के बहाने गुदड़ी बाजार बुलाया। तीनों एस्टीम कार से गुदड़ी पहुंचे। यहां पर विवाद हुआ। इसके बाद इजलाल ने सबसे पहले सुधीर उज्जवल को तीन गोलियां मारकर चबूतरे के भीतर जीने के नीचे फेंक दिया।
धारदार हथियार से भी कई जगह वार किए। इजलाल ने अपने भाइयों और साथियों से सुनील और पुनीत को पकड़ने के लिए कहा। दोनों को पाइपों से पीटा। मुर्गा बनाया। छुरों से गले काटे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुधीर उज्ज्वल के शरीर पर गोलियों के तीन निशान मिले थे। एक गोली माथे पर, दूसरी गोली कंधे पर और तीसरी गोली घुटने में लगी थी।
माथे और सिर की हड्डी टूटी हुई थी। बाएं कंधे और जबड़े पर भी चोट के निशान थे। पुनीत गिरी के गले में 17 सेमी लंबा और साढे़ तीन सेमी गहरा गले की हड्डी तक कटा हुआ घाव था। जिससे नसें और सांस गले की हड्डी तक काटा गया था। चेहरे पर 6.30 सेमी लंबा हड्डी तक कटा हुआ घाव था।