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गुदड़ी बाजार तिहरा हत्याकांड: शम्मी भी दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद, 10 को पहले हो चुकी है उम्रकैद

Sat, 05 Apr 2025 11:46 AM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: डिंपल सिरोही Updated Sat, 05 Apr 2025 11:46 AM IST
सार

मेरठ के वीभत्स गुदड़ी बाजार हत्याकांड में अदालत ने शम्मी को भी दोषी करार दिया है। अदालत ने आज सजा पर सुनवाई करते हुए उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में 10 आरोपियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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Gudri Bazaar triple murder case: Shammi also convicted, court will pronounce sentence today
गुदड़ी बाजार हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
मेरठ कोतवाली के गुदड़ी बाजार में तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 11वें आरोपी शम्मी को भी शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शनिवार को सजा पर सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इजलाल कुरैशी समेत 10 दोषियों को कोर्ट पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। इस प्रकरण में पिछले माह हाईकोर्ट से शीबा सिरोही को जमानत मिल गई थी। 


23 मई 2008 की दोपहर बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी नदी के किनारे तीन युवकों के शव पड़े मिले। इनकी पहचान मेरठ निवासी सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्ज्वल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत के रूप में हुई थी।
Gudri Bazaar triple murder case: Shammi also convicted, court will pronounce sentence today
गुदड़ी बाजार हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
पुलिस जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

1 अगस्त 2024 को कोर्ट ने 10 आरोपियों इजलाल कुरैशी, अफजाल, महराज, कल्लू उर्फ कलुआ, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन पर हत्या  आदि धाराओं और शीबा सिरोही पर हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। पांच अगस्त को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हत्याकांड के दो आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो गई थी। 
 
Gudri Bazaar triple murder case: Shammi also convicted, court will pronounce sentence today
गुदड़ी बाजार हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
शम्मी का केस था कोर्ट में विचाराधीन
ड्राइवर शम्मी को पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तार के बाद गिरफ्तार किया था। इस वजह से उसका आरोप पत्र बाद में दाखिल किया था। शम्मी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। एक अन्य आरोपी को नाबालिग बताए जाने के चलते हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। 

 
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Gudri Bazaar triple murder case: Shammi also convicted, court will pronounce sentence today
गुदड़ी बाजार हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम 
22 मई 2008 की रात सुनील ढाका, सुधीर और पुनीत गिरि विक्टोरिया पार्क में स्वीमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहा रहे थे। इजलाल ने तीनों को बात करने के बहाने गुदड़ी बाजार बुलाया। तीनों एस्टीम कार से गुदड़ी पहुंचे। यहां पर विवाद हुआ। इसके बाद इजलाल ने सबसे पहले सुधीर उज्जवल को तीन गोलियां मारकर चबूतरे के भीतर जीने के नीचे फेंक दिया।

धारदार हथियार से भी कई जगह वार किए। इजलाल ने अपने भाइयों और साथियों से सुनील और पुनीत को पकड़ने के लिए कहा। दोनों को पाइपों से पीटा। मुर्गा बनाया। छुरों से गले काटे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुधीर उज्ज्वल के शरीर पर गोलियों के तीन निशान मिले थे। एक गोली माथे पर, दूसरी गोली कंधे पर और तीसरी गोली घुटने में लगी थी।

माथे और सिर की हड्डी टूटी हुई थी। बाएं कंधे और जबड़े पर भी चोट के निशान थे। पुनीत गिरी के गले में 17 सेमी लंबा और साढे़ तीन सेमी गहरा गले की हड्डी तक कटा हुआ घाव था। जिससे नसें और सांस गले की हड्डी तक काटा गया था। चेहरे पर 6.30 सेमी लंबा हड्डी तक कटा हुआ घाव था। 

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