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छात्रा को डरा धमका कर टीचर करता था अश्लील हरकतें 

Thu, 10 May 2018 08:33 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 10 May 2018 08:33 PM IST
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Teacher used to obscene behavior with girl
डेमो पिक
कक्षा 4 की छात्रा को डरा धमका कर अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। शिक्षक पर आठ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न चुकाने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 
Teacher used to obscene behavior with girl
डेमो पिक
उन्नाव अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक शिवकंठ पर कक्षा चार में पढ़ने वाली बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि शिक्षक विद्यालय में बेटी को डरा-धमका कर उससे अश्लील हरकतें करता है। किसी से कुछ बताने पर स्कूल से निकालने की धमकी भी देता है।
 
Teacher used to obscene behavior with girl
डेमो पिक
बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी। वादी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने अपनी दलीलें रखीं।
 
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Teacher used to obscene behavior with girl
डेमो पिक
गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पीसीएसओ एक्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) राजेश उपाध्याय ने शासकीय और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षक को दोषी पाया। न्यायाधीश ने  शिवकंठ को चार साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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