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सामूहिक हत्याकांड मामलाः जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा भाजपा विधायक अशोक, गिरफ्तारी वारंट जारी
Mon, 06 May 2019 07:59 PM IST
प्रशांत कुमार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 06 May 2019 07:59 PM IST
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विधायक अशोक चंदेल (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
यूपी के हमीरपुर में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि आने के बाद सोमवार को अपर सत्र एवं जिला न्यायालय के प्रभारी एडीजे शमशुल हक ने सदर विधायक अशोक चंदेल समेत नौ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया हैं। 13 मई तक अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश है। अदालत ने इससे संबंधित एसपी को भी पत्र भेजा है।
विधायक अशोक सिंह चंदेल ने लगाया जनता दरबार
- फोटो : अमर उजाला
26 जनवरी 1997 को मुख्यालय के सुभाष बाजार के पास हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 10 आरोपियों को पूर्व में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इस पर वादी राजीव शुक्ला ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील की थी। लंबी सुनवाई के बाद 19 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने विधायक समेत दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले शुक्रवार को उम्रकैद से संबंधित दस्तावेज स्थानीय जजी अदालत लाए गए।
विधायक अशोक चंदेल, रघुवीर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
शनिवार को न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन किए जाने को लेकर संबंधित लिपिक रमेश को पत्र के जरिये आदेशित किया कि वह अभियुक्तों के नाम पता तस्दीक कर गैर जमानती वारंट तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करें। सोमवार को अपर सत्र एवं जिला न्यायालय कोर्ट दो के प्रभारी एडीजे शमशुलहक के समक्ष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट प्रस्तुत किए गए। जिस पर न्यायाधीश ने सभी वारंटों पर हस्ताक्षर कर एसपी कार्यालय भिजवाए हैं। इस वारंट के साथ एसपी हेमराज मीना को भी लिखे पत्र में सभी अभियुक्तों की अगले 13 मई तक हरहाल में गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल, रघुवीर सिंह उनके पुत्र आशुतोष सिंह डब्बू, उत्तम सिंह, प्रदीप सिंह निवासी हमीरपुर, झंडू सिंह निवासी पचखुराखुर्द, साहब सिंह निवासी सुमेरपुर, भान सिंह निवासी पतारा व नसीम निवासी सुभाष बाजार शामिल हैं। इसमें झंडू सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि एक अन्य आरोपी रुक्कू को निचली अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर वह जिला कारागार में निरुद्ध है। रुक्कू ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील भी दाखिल कर रखी है। वहीं एक अभियुक्त श्याम सिंह निवासी सुमेरपुर का सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी नहीं हो सका।
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भाजपा विधायक अशोक चंदेल (फाइल फोटो)
वादी राजीव शुक्ला ने बताया उच्च न्यायालय में मुकदमे की जिस समय बहस चल रही थी उस समय श्याम सिंह दूसरे मामले में नैनी प्रयागराज में निरुद्ध था। इसके लिए उच्च न्यायालय ने जेल से प्रमाणपत्र भी मंगवाया था। इसी दौरान श्याम सिंह को सजा होने व माफ होने की प्रक्रिया हुई। श्याम सिंह का कहना है कि गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के लिए वह उच्च न्यायालय में संशोधित प्रार्थना पत्र देंगे। इसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी होगा।