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NIA Officer Murder Case: दर्दनाक वारदात की खौफनाक सजा, परिजन बोले- अब तंजील और फरजाना की रूह को मिला होगा चैन

Sat, 21 May 2022 06:28 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर
अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 21 May 2022 06:28 PM IST
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Bijnor NIA Officer Murder Case: victim family has welcomed decision of court and thanked for God
बिजनौर तंजील हत्याकांड। - फोटो : amar ujala

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को घटना के के छह साल बाद सजा सुनाई है।



पीड़ित परिजन बोले- अदालत के फैसले से तंजील व फरजाना की रूह को मिला होगा चैन
तंजील व उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर जघन्य हत्या के मामले में अपराधी रैय्यान व मुनीर को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से पीड़ित परिवार ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अब तंजील और फरजाना की रूह को चैन मिला होगा।

Bijnor NIA Officer Murder Case: victim family has welcomed decision of court and thanked for God
बिजनौर पुलिस - फोटो : amar ujala

मुकदमे में गवाह और मृतक के चचेरे भाई हसीब शेख ने कहा कि जालिम को फांसी की सजा अल्लाह की रजा है। अदालत के इस निर्णय से मासूम बच्चों को सुकून मिला। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में उनका पूरा यकीन था। आज वास्तव में पूर्ण न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों, मिलने वालों के लगातार फोन आ रहे हैं। सभी न्यायालय के निर्णय की तारीफ कर रहे हैं।

Bijnor NIA Officer Murder Case: victim family has welcomed decision of court and thanked for God
बिजनौर पुलिस - फोटो : amar ujala

सहसपुर के मोहल्ला मौलवियान के रहने वाले तंजील के बहनोई आदिल मोहम्मद और इकबाल अहमद ने न्यायालय के निर्णय को पूर्ण इंसाफ बताते हुए कहा कि ऐसी वारदात की सजा फांसी ही होती है। तंजील के ताऊ के बेटे अनीस अहमद ने अदालत के फैसले को उचित बताते हुए कहा कि वास्तव में अपराधियों का अपराध कम से कम इतनी सजा का तो हकदार था। इस फैसले से समाज में न्यायलय के प्रति आस्था बढ़ी है। ऐसा फैसला जालिमों को उनका अंजाम बताता है।

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Bijnor NIA Officer Murder Case: victim family has welcomed decision of court and thanked for God
tanzil murder case - फोटो : amar ujala

अदालत ने कल किया था दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या में गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी रैय्यान को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में तीन अन्य आरोपी तंजीन, जैनी और रिजवान को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया था। मुनीर और रैय्यान की सजा पर आज फैसला आया। मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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बिजनौर पुलिस - फोटो : amar ujala

दो अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना खातून की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी भांजी के निकाह में भात की रस्म में शामिल होकर अपने गांव सहसपुर लौट रहे थे। पुलिस ने मुनीर, रैय्यान के साथ तंजीन, जैनी और रिजवान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें तंजीन, जैनी और रिजवान पर घटना के षड़यंत्र में शामिल होने का आरोप था। 

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