राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को घटना के के छह साल बाद सजा सुनाई है।
पीड़ित परिजन बोले- अदालत के फैसले से तंजील व फरजाना की रूह को मिला होगा चैन
तंजील व उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर जघन्य हत्या के मामले में अपराधी रैय्यान व मुनीर को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से पीड़ित परिवार ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अब तंजील और फरजाना की रूह को चैन मिला होगा।
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बिजनौर पुलिस
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मुकदमे में गवाह और मृतक के चचेरे भाई हसीब शेख ने कहा कि जालिम को फांसी की सजा अल्लाह की रजा है। अदालत के इस निर्णय से मासूम बच्चों को सुकून मिला। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में उनका पूरा यकीन था। आज वास्तव में पूर्ण न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों, मिलने वालों के लगातार फोन आ रहे हैं। सभी न्यायालय के निर्णय की तारीफ कर रहे हैं।
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सहसपुर के मोहल्ला मौलवियान के रहने वाले तंजील के बहनोई आदिल मोहम्मद और इकबाल अहमद ने न्यायालय के निर्णय को पूर्ण इंसाफ बताते हुए कहा कि ऐसी वारदात की सजा फांसी ही होती है। तंजील के ताऊ के बेटे अनीस अहमद ने अदालत के फैसले को उचित बताते हुए कहा कि वास्तव में अपराधियों का अपराध कम से कम इतनी सजा का तो हकदार था। इस फैसले से समाज में न्यायलय के प्रति आस्था बढ़ी है। ऐसा फैसला जालिमों को उनका अंजाम बताता है।
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अदालत ने कल किया था दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या में गैंगस्टर मुनीर और उसके साथी रैय्यान को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में तीन अन्य आरोपी तंजीन, जैनी और रिजवान को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया था। मुनीर और रैय्यान की सजा पर आज फैसला आया। मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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दो अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना खातून की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी भांजी के निकाह में भात की रस्म में शामिल होकर अपने गांव सहसपुर लौट रहे थे। पुलिस ने मुनीर, रैय्यान के साथ तंजीन, जैनी और रिजवान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें तंजीन, जैनी और रिजवान पर घटना के षड़यंत्र में शामिल होने का आरोप था।