प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। पहले चरण में कल से प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत उन जिलों से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, जहां 600 से कम कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जहां 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां पूरे सप्ताह 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी प्रयागराज, लखनऊ समेत 20 शहरों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा।
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prayagraj news : सुभाष चौराहे से सिविल लाइन्स रोडवेज तक पसरा सन्नाटा।
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मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि प्रयागराज समेत जिन 20 जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जा रही है। इन जिलों में से किसी जिले में सक्रिय मामले 600 से कम होते हैं तो छूट अपने आप लागू हो जाएगी। इस तरह प्रयागराज को फिलहाल छूट के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर जिन जिलों में छूट दी गई है वहां केस बढ़कर 600 से अधिक होते हैं तो वहां दी गई छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी।
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prayagraj news : शहर में पसरा सन्नाटा।
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सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत ही उपस्थिति और निजी संस्थानों में वर्क फ्राम होम पर जोर
आदेश में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 50 प्रतिशत हो लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसमें भी रोटेशन की प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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सीएमओ कार्यालय को देनी होगी कोरोना संदिग्ध की सूचना
आदेश में कहा गया है कि सरकारी व निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की सूचना दर्ज की जाएगी। यह सूचना तत्काल सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
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prayagraj news : हाट स्पाट के रूप में तब्दील हुआ चौक इलाका।
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इन चीजों में रहेगी छूट
जहां दिन में कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जा रहा है वहां रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। हाइवे और एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। मोटर साइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम 4 लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी।