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Coronavirus update: प्रयागराज में बर्थडे, शादी की वर्षगांठ मनाने पर रोक

Thu, 19 Mar 2020 07:15 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 19 Mar 2020 07:15 PM IST
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Prayagraj Coronavirus (COVID-19) update: Birthday and wedding anniversary ban in city
कोरोना वायरसः जिला न्यायालय में आने वालों की थर्मल जांच की गई। - फोटो : prayagraj

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए डीएम भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह आदेश बुधवार से ही प्रभावी हो गया है। इसी के साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।



डीएम ने स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि दो अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। होटल, मैरेज लॉन, पेइंग गेस्ट हाउस में सभी तरह के निजी, पारिवारिक, व्यवसायिक, होली मिलन, जन्मदिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ जैसे कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Prayagraj Coronavirus (COVID-19) update: Birthday and wedding anniversary ban in city
prayagraj news - फोटो : prayagraj

शादी समारोह पर निषेधाज्ञा लागू नहीं है लेकिन ऐसे आयोजनों की सूचना तीन दिन पहले क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को देनी होगी। ताकि, आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 50 से नीचे सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अन्य अत्यंत आवश्यक कार्यक्रमों जिसमें 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, उसकी अनुमति भी मजिस्ट्रेट से तीन दिन पूर्व लेनी होगी। 31 मार्च तक ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीएम ने कई अन्य आयोजनों पर भी रोक लगा दी है।

Prayagraj Coronavirus (COVID-19) update: Birthday and wedding anniversary ban in city
कोरोना वायरसः जिला न्यायालय में आने वालों की थर्मल जांच की गई। - फोटो : prayagraj

कंपनियों में बैठकों-आयोजनों पर रोक

प्रयागराज। कोरोना वायरस का भय धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ सरकारी एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर भी रोक का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सभी तरह की निजी कंपनियाें में बैठकों तथा अन्य आयोजनों पर रोक लगा दी गई है।

श्रमायुक्त की ओर से परिसर में सफाई, कर्मचारियों की देखभाल से संबंधित निर्देश भी जारी किए गए हैं। उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि कंपनियों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उप श्रमायुक्त की ओर से पत्र जारी करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लगा दी गई है।

पेंशनर्स से भी कोषागार न आने की अपील की गई है। मुख्य कोषाधिकारी विवेक कुमार सिंह का कहना है कि विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राजकीय कार्यालयों में आएं, वह भी पूरी सावधानी के साथ। यह व्यवस्था पांच अप्रैल तक लागू की गई है। कई अन्य विभागों में भी इस तरह की रोक लगाई गई है।

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Prayagraj Coronavirus (COVID-19) update: Birthday and wedding anniversary ban in city
कोरोना वायरस बुलेटिन - फोटो : self

निषेधाज्ञा के विशेष बिंदु

0 अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, डाकघर, बीमा कार्यालय आदि स्थानों पर आवश्यक हों तभी जाएं, वह भी अकेले
0 स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहाल 31 मार्च तक बंद
0 स्टेडियम, निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब आदि 31 तक बंद
0 ऐसे सभी खेल आयोजनों पर रोक जिनमें 50 से अधिक लोगों को शामिल होना है
0 लोगों के बेवजह भ्रमण पर रोक, आवश्यक वस्तुओं की खरीद  की ही अनुमति
0 सार्वजनिक स्थलों, वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से नियमित सफाई की जाए
0 आम नागरिक मास्क, पीपीई (मेडिकल बॉडीसूट) आदि सामान नहीं खरीद सकेंगे
0 अफवाह फैलाने वाले मैसेज प्रसारित नहीं करेंगे

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Prayagraj Coronavirus (COVID-19) update: Birthday and wedding anniversary ban in city
मनोवैज्ञानिक की राय - फोटो : Amar Ujala

विदेशी नागरिक के बारे में आज दे दें जानकारी

वर्तमान में रुके या 15 अप्रैल तक रुकने वाले विदेशी नागरिक के बारे में पूरी सूचना संबंधित थाने में देनी होगी। इसके लिए बुधवार को दिन में 12 बजे तक का समय दिया गया है। अन्यथा, निषेधाज्ञा के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। विदेशी नागरिकों को लेकर कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मदरसों में भी परीक्षाओं, मूल्यांकन पर रोक

मदरसों को दो अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। परीक्षाओं के साथ कॉपियों के मूल्यांकन का काम भी रोक दिया गया है। दोबारा मूल्यांकन शुरू करने के संबंध में नए सिरे से निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि छात्रावासों को भी खाली कराने का निर्देश दिया गया है।

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