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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा, कोर्ट आने से वादकरियों को कीजिए मना

Fri, 13 Mar 2020 11:02 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Mar 2020 11:02 PM IST
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Allahabad High Court told the lawyers, refuse the petitioners from coming to court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। महानिबंधक की ओर से जारी की गई अधिसूचना में हाइकोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ तथा जिला अदालतों में वकीलों और कर्मचारियों को हाथ मिलाने और समूह में एकत्र होने से बचने की सलाह दी गई है।

Allahabad High Court told the lawyers, refuse the petitioners from coming to court
Allahabad High Court - फोटो : PTI

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा है कि वह वादकरियों को कोर्ट आने से मना करें। साथ ही यह भी व्यवस्था दी है कि वकीलों या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले लोगों के कोर्ट में मौजूद न होने की स्थिति में कोई विपरीत आदेश नहीं पारित किया जाए। हाईकोर्ट परिसर में भीड़ लगाने की मनाही कर दी गई है।

Allahabad High Court told the lawyers, refuse the petitioners from coming to court
कोरोना वायरस(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : pixabay

इसके अलावा मध्यस्थता जैसे मामलों में अति आवश्यक केस में ही सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए बचाव के सभी उपायों को अपनाने और सही भावना से लागू करने का निर्देश दिया है । महा निबंधक ने सभी संबंधित लोगों से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा भी की है।
निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक हाईकोर्ट में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए सीएमओ से बात की गई है।

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Allahabad High Court told the lawyers, refuse the petitioners from coming to court
कोरोना वायरस(सांकेतिक तस्वीर)
उनकी ओर से टीम भेजी जाएगी। साथ ही कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए हाईकोर्ट में थर्मल स्कैन सिस्टम भी लगाया जाएगा। सोमवार से कोर्ट खुलने पर चिकित्सकों और प्रशिक्षित लोगों  की टीम भी हाईकोर्ट में तैनात की जाएगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश सभी जिला न्यायालयों पर भी लागू होंगे।
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