पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इतनी राहत जरूर दी है कि याचियों के द्वारा उन्मोचन अर्जी (डिस्चार्ज एप्लीकेशन) दी जाती है तो उनके खिलाफ दो माह तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने अफजल व चार अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।
allahabad High Court : पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 16 May 2022 08:37 PM IST
सार
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके चार बेटों ने अपने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सहारनपुर के मिर्जापुर थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने केलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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