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23 साल बाद दुष्कर्म पीड़िता बोली: सात की उम्र में सौतेले पिता-चाचा ने की दरिंदगी, मां-भाई को भी नहीं आई दया

Sat, 17 Sep 2022 06:34 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 17 Sep 2022 06:34 PM IST
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FIR lodged against mother stepfather uncle and brother for rape woman at age from seven in aligarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

सात वर्ष की उम्र से दुष्कर्म झेल रही महिला द्वारा उम्र के 35वें पड़ाव पर आकर न्याय के लिए खड़े होने की घटना सुर्खियों में है। बन्नादेवी पुलिस ने आईजीआरएस/मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई शिकायत की जांच करते हुए प्रकरण महिला थाना भेज दिया। जहां देर रात महिला की मां व उसके सौतेले पिता, चाचा, भाई आदि पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। जिसमें बचपन से लेकर अब तक हुए घटनाक्रम का उल्लेख है।

FIR lodged against mother stepfather uncle and brother for rape woman at age from seven in aligarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

सासनी गेट इलाके की महिला ने यह शिकायत अधिकारियों के साथ-साथ महिला आयोग सहित अन्य पटलों पर भेजी थी। जिसमें अपने साथ सौतेले चाचा द्वारा बचपन से किए गए दुष्कर्म और अब फिर जीवन से खिलवाड़ के प्रयास के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पति के सहयोग करने और बातचीत के दौरान मारपीट आदि के आरोप हैं। जिसकी जांच बन्नादेवी पुलिस ने जांच कर पाया कि प्रकरण कई थानों से जुड़ा है। इसलिए अधिकारियों को अवगत कराया और प्रकरण महिला थाना भेज दिया। 
 

FIR lodged against mother stepfather uncle and brother for rape woman at age from seven in aligarh
सांकेतिक फोटो - फोटो : फाइल फोटो

सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय ने बताया कि मामले में महिला की मां, सौतेले पिता, चाचा, भाई आदि पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बाकी जांच की जाएगी। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई तय की जाएगी।

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FIR lodged against mother stepfather uncle and brother for rape woman at age from seven in aligarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

नारी निकेतन से लौटी युवती, परिवार को सौंपी
महानगर के बन्नादेवी सारसौल इलाके की नारी निकेतन भेजी गई युवती न्यायालय के आदेश पर वापस न्यायालय में पेश की गई। जहां से उसे पुलिस के जरिये परिवार को सौंप दिया गया। इधर, न्यायालय ने इस मामले में युवती के अपहरण के आरोपी मां की जमानत भी खारिज कर दी गई है।

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FIR lodged against mother stepfather uncle and brother for rape woman at age from seven in aligarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

बता दें कि क्वार्सी क्षेत्र का युवक इस युवती को ले गया था। साथ में परिवार को इसके धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को बरामद किया और आरोपी युवक को जेल भेजा था। बाद में युवती युवक संग जाने की जिद पर अड़ी थी। इसके चलते पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसे नारी निकेतन भेजा था। अब उसे कोर्ट के आदेश पर वापस पेश किया गया। जहां से उसे पुलिस के जरिये परिवार को सौंप दिया गया। सीओ द्वितीय ने इसकी पुष्टि की है। इधर, एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से आरोपी युवक की मां फरजाना निवासी चंदनिया क्वार्सी की जमानत भी खारिज कर दी गई है।

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