{"_id":"6353f922281bec10e06b4df4","slug":"tajganj-traders-got-three-months-deferment-happiness-before-diwali-2022","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"ताज के 500 मीटर का दायरा: समानता से बड़ा निकला रोजी रोटी का सवाल, बढ़ाई गई व्यावसाय बंद करने की मोहलत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ताज के 500 मीटर का दायरा: समानता से बड़ा निकला रोजी रोटी का सवाल, बढ़ाई गई व्यावसाय बंद करने की मोहलत
Sat, 22 Oct 2022 07:37 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 22 Oct 2022 07:37 PM IST
विज्ञापन
ताजगंज क्षेत्र
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 का हवाला देकर ताजमहल के 500 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रशासन और एडीए ने व्यावसायिक गतिविधयां बंद करने के लिए दूसरी बार मोहलत बढ़ाई है। ऐसे में यहां रोजी रोटी का सवाल समानता के अधिकार से बड़ा निकला है।
ताजगंज
- फोटो : अमर उजाला
इस बीच दिवाली आ गई और त्योहार से पहले रोजी रोटी छिनने की आशंका पर प्रभावित व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। वहां रोजगार उजड़ने का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग की। जिसके बाद प्रशासन, एडीए, नगर निगम, पुलिस और व्यापारियों की बैठक हुई। 21 अक्तूबर को प्रशासन व एडीए ने दूसरी बार मोहलत बढ़ाते हुए 17 जनवरी तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं।
आईएएस नवनीत सिंह चहल।
- फोटो : amar ujala
जिलाधिकारी नवनीत चहल का कहना है कि मोहलत बढ़ाने की वजह आजीविका का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ली गई है। व्यापारियों ने छह महीने की मोहलत मांगी थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए अब तीन महीने की मोहलत दी गई है। तीन महीने में व्यापार बंद करना होगा। इस बीच यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य आदेश आता है, तो वह प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित व्यापारियों की तरफ से दायर याचिका में भी आजीविका के अधिकार का हवाला दिया है। 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने से करीब तीन हजार परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
ताजगंज
- फोटो : अमर उजाला
17 जनवरी तक बंद करना होगा व्यापार
आगरा विकास प्राधिकरण की सचिव गरिमा सिंह ने शनिवार को ताजमहल के 500 मीटर में व्यापार कर रहे लोगों को 17 जनवरी तक समय दिया है। 17 जनवरी तक व्यापार बंद नहीं करने पर इसे सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना माना जाएगा। अवमानना पर पुलिस व प्रशासन जबरन दुकानें बंद कराएगा। जिसके लिए व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन
ताजगंज
- फोटो : अमर उजाला