किसी भी अनहोनी या अचानक आए बड़े खर्चे से व्यक्ति को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई लोग जब भी किसी महंगी वस्तु को खरीदते हैं या किसी अनहोनी से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए पहले ही इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी प्रकार की अनहोनी या वित्तीय हानि होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बीमा कंपनी कोई छोटा बड़ा कारण निकालकर व्यक्ति के इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट हो जाने के बाद व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। इसी को देखते हुए इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई ने कई तरह के नियमों को बना रखा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके बीमा कवर को रिजेक्ट करती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए?
Insurance Claim: इंश्योरेंस कंपनी बार-बार कर रही है आपके क्लेम को रिजेक्ट, तो करें ये काम
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इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के कई बड़े कारण हो सकते हैं। इनमें इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन कराते समय स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी देना, डॉक्यूमेंट्स में जानकारियों का भिन्न होना, नियम या शर्तों का उल्लंघन आदि कई वजहें शामिल हैं। इंश्योरेंस कंपनी इन वजहों को बताकर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है।
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अगर आपके इंश्योरेंस क्लेम को बीमा कंपनी रिजेक्ट कर देती है। इस स्थिति में आपको सबसे पहले शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाकर क्लेम को लेकर अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है।
अगर आपकी शिकायत के करीब 15 दिन बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। इस स्थिति में आप इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं।
आप आईआरडीएआई की मेल आईडी Complaints@irdai.gov.in पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप इन नंबरों 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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