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Insurance Claim: इंश्योरेंस कंपनी बार-बार कर रही है आपके क्लेम को रिजेक्ट, तो करें ये काम

Sat, 28 Jan 2023 10:37 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sat, 28 Jan 2023 10:37 AM IST
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How to Appeal Against Claim Rejection From Insurance Company at irdai.gov.in
what to if insurance claim is rejected - फोटो : Istock

किसी भी अनहोनी या अचानक आए बड़े खर्चे से व्यक्ति को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई लोग जब भी किसी महंगी वस्तु को खरीदते हैं या किसी अनहोनी से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए पहले ही इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी प्रकार की अनहोनी या वित्तीय हानि होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बीमा कंपनी कोई छोटा बड़ा कारण निकालकर व्यक्ति के इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्ट हो जाने के बाद व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। इसी को देखते हुए इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई ने कई तरह के नियमों को बना रखा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके बीमा कवर को रिजेक्ट करती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए?

How to Appeal Against Claim Rejection From Insurance Company at irdai.gov.in
what to if insurance claim is rejected - फोटो : Istock

इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के कई बड़े कारण हो सकते हैं। इनमें इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन कराते समय स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी देना, डॉक्यूमेंट्स में जानकारियों का भिन्न होना, नियम या शर्तों का उल्लंघन आदि कई वजहें शामिल हैं। इंश्योरेंस कंपनी इन वजहों को बताकर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है।

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How to Appeal Against Claim Rejection From Insurance Company at irdai.gov.in
what to if insurance claim is rejected - फोटो : Istock

अगर आपके इंश्योरेंस क्लेम को बीमा कंपनी रिजेक्ट कर देती है। इस स्थिति में आपको सबसे पहले शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाकर क्लेम को लेकर अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। 

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How to Appeal Against Claim Rejection From Insurance Company at irdai.gov.in
what to if insurance claim is rejected - फोटो : Istock

अगर आपकी शिकायत के करीब 15 दिन बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। इस स्थिति में आप इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई से इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। 

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what to if insurance claim is rejected - फोटो : Istock

आप आईआरडीएआई की मेल आईडी Complaints@irdai.gov.in पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप इन नंबरों 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

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