फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

अवैध निर्माण करने वालों को बड़ी राहत, मंत्रिमंडल ने दी ये मंजूरी

Wed, 21 Nov 2018 12:33 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 21 Nov 2018 12:33 PM IST
विज्ञापन
himachal cabinet decision illegal construction relief for ten percent deviation in buildings

नगर निकायों और टीसीपी से नक्शा पास करवाने के बाद भी दस फीसदी तक डेविएशन करने वाले भवन मालिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दे दी है।

himachal cabinet decision illegal construction relief for ten percent deviation in buildings

मंत्रिमंडल ने नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे भवन मालिकों से पुरानी कंपाउंडिंग फीस के हिसाब से ही नियमितीकरण करने के लिए शुल्क वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न निर्माणों में डेविएशन को जल्द से जल्द कपाउंड करने के लिए संशोधन करने का फैसला लिया है।

himachal cabinet decision illegal construction relief for ten percent deviation in buildings

हिमाचल में हजारों ऐसे भवन मालिक हैं जिन्होंने नगर निकायों और टीसीपी से नक्शा पास कराने के बाद 5 से 10 फीसदी तक डेविएशन कर ली है। इन लोगों को बिजली और पानी के लिए टीसीपी और शहरी निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
himachal cabinet decision illegal construction relief for ten percent deviation in buildings

अब मंत्रिमंडल द्वारा नगर नियोजन निगम में संशोधन करने का फैसला लेने से हजारों भवनों के नियमितीकरण की राह आसान हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में दस फीसदी तक डेविएशन को नियमित करने के लिए 10635 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कंपाउंडिंग फीस ली जाएगी।

विज्ञापन
himachal cabinet decision illegal construction relief for ten percent deviation in buildings

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए विभिन्न मामलों की सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। बीते दिनों ही प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को नॉन कंपाउडेबल मानते हुए प्रदेश सरकार को इस बाबत नीति बनाने को कहा है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम 2014 की धारा 35 में संशोधन करने का फैसला लिया है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed