स्पेंसर्स से सामान लेते हैं तो सावधान, छापे में सामने आई ये हकीकत
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शहर के विभिन्न इलाकों में रिटेल स्टोरों की चेन संचालित करने वाले स्पेंसर रिटेल लिमिटेड के कुर्सी रोड स्थित मुख्य वेयर हाउस पर मंगलवार देर शाम एफएसडीए की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने वेयर हाउस गोदाम में भंडारित विभिन्न खाद्य सामग्रियों के रखरखाव की जांच पड़ताल की।
जांच के दौरान दूसरे रिटेल स्टोरों को सप्लाई किए जाने वाले दाल, चावल, बेसन, चना दाल, मूंग दाल व सूजी की पैकेजिंग में मानकों की अनदेखी पकड़े जाने पर टीम ने वेयरहाउस में मौजूद वेज हक्का नूडल्स, स्मार्ट चॉइस मोठ दाल, बेसन, चना दाल, मूंग दाल व सूजी के नमूने लैब जांच को सील कर भेजे जाने की कार्रवाई की।
इसके साथ ही पैकेजिंग पर एक्ट के तहत निर्माण तिथि, पैक्ड आइटम की मात्रा, बैच नंबर न पाए जाने पर इसे उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ मानते हुए वेयर हाउस में मौजूद 1070 किग्रा खाद्य सामग्री जब्त कर पूरे माल को सीज कर दिया गया। पूरे स्टाक को सीज कर इसकी सप्लाई पर लैब रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया।
जांच में पकड़ी पैकेजिंग एक्ट की खामी
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह व अभिहीत अधिकारी डीआर मिश्रा की अगुवाई में एफएसओ की टीम स्पेंसर रिटेल स्टोर के कुर्सी रोड स्थित मुख्य वेयर हाउस (भंडारण डिपो) पर पहुंची।
जांच पड़ताल के दौरान भंडारण स्थल पर साफ सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त मिली लेकिन रिटेल स्टोरों में सप्लाई के लिए तैयार माल की पैकेजिंग में एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों की अनदेखी पकड़ी गई।
इसमें किसी पैकेजिंग में बैच नंबर दर्ज नहीं मिला तो किसी में बेस्ट बिफोर यूज की तिथि नहीं थी। कुछ आइटमों की पैकेजिंग पर सामग्री पैक करने की तिथि अंकित नहीं थी तो किसी की पैकिंग पर उत्पादक फर्म का नाम ही गायब था।
सभी खामियों को पैकेजिंग एक्ट के तहत उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ की श्रेणी में माना गया। एफएसडीए टीम ने 30 किग्रा स्मार्ट चॉइस मोठ दाल, 100 किग्रा बासमती दोबार राइस, 500 किग्रा स्मार्ट चॉइस बेसन, 240 किग्रा स्मार्ट चॉइस चना दाल, 140 किग्रा स्मार्ट चॉइस सूजी और 60 किग्रा चॉइस मूंग दाल का स्टाक सीज कर लैब रिपोर्ट आने तक इसकी सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की।
साथ ही सीज स्टाक में मौजूद खाद्य सामग्री के एक-एक नमूने को सील कर लैब जांच के लिए भेजा गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही वेयर हाउस संचालक को स्टोर में फ्रोजन आइटम के भंडारण के लिए उचित व्यव्सथा करने को 24 घंटे का समय दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लैब टेस्टिंग में भेजे गए फूड आइटमों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के आधार पर ही रिटेल कंपनी के खिलाफ एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई तय होगी।