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हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला, दो माह में भरे जाएंगे 77,804 शिक्षकों के पद

Sat, 04 Nov 2017 10:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Sat, 04 Nov 2017 10:50 AM IST
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Allahabad high court canceled up government order for stay of teacher recruitment
इलाहाबाद हाईकोर्ट, योगी आदित्यनाथ
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ये भर्तियां दो माह में पूरी करने का सरकार को आदेश दिया है।

 
Allahabad high court canceled up government order for stay of teacher recruitment
teacher
प्रदेश सरकार ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों और 16448 प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती पर 23 मार्च 2017 को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया है।
Allahabad high court canceled up government order for stay of teacher recruitment
शिक्षक भर्ती - फोटो : pti

नीरज कुमार पांडेय और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश 11 जुलाई 2013 को जारी हुआ था।

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job
नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी और काउंसिलिंग के बाद भी हजारों पद रिक्त रह गए। सरकार ने 30 दिसंबर 2016 को आदेश जारी कर बचे पदों पर काउंसिलिंग कर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया। इस बीच प्रदेश में सरकार बदल गई और योगी सरकार ने 23 मार्च 2017 को नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
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इसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में भी रिक्त रह गए पदों पर भर्तियां होनी थी, जिस पर 23 मार्च 2017 के आदेश से रोक लगा दी गई। अधिवक्ता की दलील थी कि दोनों भर्तियों को रोकने की कोई वजह नहीं बताई गई।
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