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पुलवामा हमला: साजिशतकर्ता वैज ने आतंकियों को दोस्त के घर दिलाई थी पनाह, अमेजन से मंगवाया था हमले में इस्तेमाल ये सामान

Wed, 16 Mar 2022 11:11 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 16 Mar 2022 11:11 AM IST
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Pulwama Attack Court refuses to declare Pulwama attack conspirator waiz ul islam as juvenile
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
पुलवामा हमले की साजिश में शामिल वैज उल इस्लाम को किशोर घोषित करने की याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि वैज देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम (टीएडीए) और आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीओटीए) के तहत इस तरह के अपराध में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती। विशेष न्यायाधीश सुनीत गुप्ता ने कहा कि आपराधिक दायित्व से बचने के लिए आरोपी व्यक्तियों को ऐसी किसी भी तरह की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए ऐसे मामलों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। अदालत में प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि जांच में साफ है कि वैज उल इस्लाम पुलवामा हमले की साजिश में शामिल था। उसने 2018 में जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकियों मोहम्मद इस्माइल, सैफुल्लाह और समीर अहमद डार को अपने दोस्त के घर रहने की जगह दिलाई। 
Pulwama Attack Court refuses to declare Pulwama attack conspirator waiz ul islam as juvenile
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
आतंकियों ने उसे एक नंबर दिया और बातचीत के लिए इस पर व्हाटसएप सक्रिय करवाया। आतंकी सैफुल्लाह ने वैज को कई लिंक भेजकर खरीदारी करने के लिए कहा।
Pulwama Attack Court refuses to declare Pulwama attack conspirator waiz ul islam as juvenile
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
इसमें  एप्पल लाइटर, लंबी पैदल यात्रा के जूते, कार्गो पैंट, हेड माउंट टॉर्च, एलईडी फ्लैश लाइट, एल्यूमीनियम पाउडर, बड़े चाकू, लेजर पॉइंटर्स, मोबाइल कवर आदि शामिल हैं। यह सब सामान मंगवाने के लिए वैज अनायत अली का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता था। 
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Pulwama Attack Court refuses to declare Pulwama attack conspirator waiz ul islam as juvenile
फाइल फोटो - फोटो : PTI
4 किलो एल्यूमीनियम भी मंगवाया
जनवरी 2019 में वैज के पास ऑनलाइन मंगवाया गया एल्यूमीनियम पाउडर भी आ गया, जबकि कुछ ही दिन के बाद 3 किलो और पहुंचा। जो बाद में पुलवामा हमले के लिए बनाई गई आईईडी में इस्तेमाल किया गया। वैज ने कोर्ट में कहा है कि जिस वक्त उसने यह सब किया, तब वो 18 साल का नहीं था। लिहाजा उसे किशोर घोषित किया जाए। 
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Pulwama Attack Court refuses to declare Pulwama attack conspirator waiz ul islam as juvenile
फाइल फोटो
कोई रियात नहीं दी जा सकती
इस पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि जब दो विशेष अधिनियमों का अन्य कानूनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में कानून के प्रावधान प्रभावी होंगे। आरोपी वैज आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम (टीएडीए) और आतंकवाद निवारण अधिनियम (पीओटीए) दोनों में संलिप्त है। बेशक वह जुवेनाइल एक्ट के हवाले से किशोर करार देने की मांग कर रहा है, लेकिन उक्त अधिनियमों के तहत उसे रियायत नहीं दी जा सकती। 
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