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बैंकों का बड़ा नियम डाकघर में लागू, बचत खाता है तो ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना जुर्माना तय है

Thu, 06 Feb 2020 11:42 AM IST
विजय जैन रोहित सिंह, गोरखपुर
रोहित सिंह, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Thu, 06 Feb 2020 11:42 AM IST
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डाकघर में लोगों की लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला
डाकघर के बचत खाते में अब 50 नहीं, कम से कम 500 रुपया रखना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर बैंकों की ही तर्ज पर 100 रुपये का सालाना जुर्माना देना होगा। अभी तक सिर्फ  बैंकों में ही मिनिमम बैलेंस की शर्त थी। वहीं अब डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए भी कम से कम पांच सौ रुपये लगेंगे।


डाक विभाग के एसएसपी एसएन दूबे ने बताया कि यह व्यवस्था जल्द ही शुरू गई है। यह नियम सिर्फ पोस्ट ऑफिस के बचत खातों पर ही लागू होगा।
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डाक - फोटो : SELF
इसमें हर महीने खाते में कम से कम 500 रुपये होने जरूरी हैं। अगर किसी महीने खाते में रकम पांच सौ से कम होती है तो साल के आखिर में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने का जुर्माना 100 रुपये चुकाना होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफि स में खाता खोलने के लिए न्यूनतम रकम भी बढ़ा दी गई है। बताया कि पहले बचत खाता 50 रुपये में खुल जाता था, लेकिन अब बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम पांच सौ रुपये देने होंगे। आरडी भी पहले दस रुपये में खोल सकते थे, लेकिन अब 100 रुपये से आरडी खाते खुलेंगे।
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पोस्ट ऑफिस - फोटो : SELF
इसी तरह समावधिक बचत खाता 200 रुपये की बजाय एक हजार रुपये में खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट के माध्यम से उपभोक्ताओं को जमा राशि पर ऋण लेने पर अब कम ब्याज दर चुकाना पड़ेगा। पहले जहां छह प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना पड़ता था। अब अगर उपभोक्ता 36 माह के अंदर राशि चुका देते हैं तो मात्र एक प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। बताया कि अब एक साल के बाद और पांच साल के पहले उपभोक्ता ऋण ले सकते हैं
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sukanya
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सिर्फ 250 रुपये में खुलेगा खाता
डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव किया गया है। प्रवर अधीक्षक डाक ने बताया कि इस योजना के तहत पहले एक हजार रुपये में खाता खुलता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब खाता खोलना आसन हो गया है। अब उपभोक्ता केवल 250 रुपये में ही खाता खोल सकेगा। इसमें न्यूनतम बैलेंस (कम से कम रकम) पहले जहां एक हजार सालाना जमा करनी होती थी वहीं अब मात्र 250 रुपये ही जमा करने होेंगे। उन्होंने बताया कि अब बच्ची की मौत या उसके अभिभावक की मौत होने के बाद खाता बंद करने की सुविधा भी मिलेगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
साथ ही गंभीर रूप से बीमार होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है। यह बच्चियों की डाकघर की बचत योजना है। इस योजना के तहत खाते में कम से कम 250 रुपये और डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं।  यह राशि 14 वर्ष की उम्र पूरा होने तक जमा रहेगी। लड़की जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो कुल जमा रकम का 50 फीसदी उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा। योजना 21 साल तक वैध रहती है।
आंकड़े
- डाकघर में चालू कुल बचत खाते - 14 लाख 46 हजार
- प्रतिदिन खाते का संचालन- 6 हजार खातों से  (जमा, निकासी,)
- नए खाते प्रतिदिन खोलने के आवेदन- 9 हजार( सभी प्रपत्रों की जांच के बाद इनमें से ही खाते खोले जाते हैं)
( आंकड़े गोरखपुर महाराजगंज जिले से हैं)
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